National-जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले CJI, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, इतने दिनों का होगा कार्यकाल – #INA

Justice B.R. Gavai : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे 14 मई को इस पद की शपथ लेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल 6 महीने दस दिन का होगा। वह 23 नवंबर 2025 को होंगे रिटायर। जस्टिस गवई, देश के दूसरे दलित CJI होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

कौन हैं जस्टिस गवई

जस्टिस बीआर गवई का जन्म 24 नवंबर, 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 16 मार्च, 1985 को अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने 1987 तक वरिष्ठ अधिवक्ता राजा एस. भोंसले (जो बाद में महाधिवक्ता और हाईकोर्ट के जज बने) के अधीन कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत की। 1990 के बाद वे मुख्य रूप से बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में प्रैक्टिस करते रहे, जहाँ उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल की।

इन फैसलों के कारण चार्चा में आए थे

बता दें कि पिछले साल जस्टिस बीआर गवई का नाम बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिए गए फैसले के कारण चर्चा में आया था। उन्होंने भाजपा शासित सरकारों द्वारा बुलडोजर का प्रयोग कर गरीबों के घर तोड़ने को लेकर एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कवि प्रदीप की कविता का संदर्भ लिया और कहा कि घरों को नष्ट करना एक परिवार के संवैधानिक अधिकार पर प्रहार है। जस्टिस गवई उस पीठ का भी हिस्सा रहे, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की संवैधानिकता की जांच की थी।

कई अहम पदों पर किया काम

जस्टिस गवई ने नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। उन्हें 14 नवंबर, 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और बाद में 12 नवंबर, 2005 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मुंबई की मुख्य पीठ और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में स्थित पीठों पर कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की।

जस्टिस बीआर गवई होंगे देश के अगले CJI, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, इतने दिनों का होगा कार्यकाल


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