National-NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को डेट बढ़ाने के लिए दी मंजूरी – #INA

National-NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को डेट बढ़ाने के लिए दी मंजूरी – #INA

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 जून) को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को तीन अगस्त, 2025 को एक शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हुए कहा कि वह संतुष्ट है कि प्रस्तावित डेट के लिए बोर्ड द्वारा बताए गए कारण सही थे। यह तब हुआ जब शीर्ष अदालत ने 30 मई के अपने आदेश में दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद, NBE ने प्रक्रिया को पुनर्गठित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे अब अदालत ने मंजूरी दे दी है।

30 मई को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एन.के. अंजारिया की पीठ ने दो शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 आयोजित करने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुक्रवार को शुरू में एनबीई द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक का समय देने के अनुरोध पर सवाल उठाया।

पीठ ने कहा कि तीन अगस्त को नीट-पीजी 2025 आयोजित करने के लिए बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा। एनबीई ने दलील दी कि शीर्ष अदालत के 30 मई के आदेश के अनुसार परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जानी है। इसलिए एक बार में परीक्षा आयोजित करने के लिए लगभग 1,000 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है।

एनबीई की याचिका में कहा गया है कि वह 15 जून को होने वाली परीक्षा तीन अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे के बीच आयोजित करेगा। इसके अलावा, एनबीई ने शीर्ष अदालत से नीट पीजी 2025 को तीन अगस्त को निर्धारित करने की अनुमति का अनुरोध किया। उसने कहा कि 30 मई, 2025 के उसके आदेश के माध्यम से पारित निर्देशों के अनुपालन में इसके टेक्निकल साझेदार TCS द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित उपलब्ध तारीख है।

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शीर्ष अदालत ने 30 मई को दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के एनबीई के फैसले की आलोचना की थी। इसने 15 जून को निर्धारित पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेस एग्जाम को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था क्योंकि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से गड़बड़ी की आशंका रहती है। अधिकारियों को एक शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं सुरक्षित केंद्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था।

NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को डेट बढ़ाने के लिए दी मंजूरी

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