National-Pan Card: खराब क्रेडिट हिस्ट्री को बेस्ट करने के लिए बनवाया है दूसरा पैन कार्ड? तुरंत करें सरेंडर, वरना फंस जाएंगे – #INA

Pan Card: दिल्ली के सुशील पाठक की खराब क्रेडिट हिस्ट्री के कारण बैंक ने उन्हें होम लोन देने से इनकार कर दिया। इससे बचने के लिए उन्होंने एक नया PAN कार्ड बनवाने की योजना बनाई, जिससे वे नई पहचान बनाकर लोन के लिए आवेदन कर सकें। यह एक धोखाधड़ी और गलत तरीका था, जिससे वे अपनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री मिटाना चाहते थे। भारत में लाखों लोग इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियां केस दर्ज कर रही हैं।

जानबूझकर और अनजाने में बना दे लेते हैं दो PAN कार्ड

कई लोग जानबूझकर अतिरिक्त PAN कार्ड बनवाते हैं ताकि अपनी इनकम को बांटकर टैक्स बचा सकें। या गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकें। कुछ लोग सोचते हैं कि नया PAN कार्ड उन्हें पुराने खराब लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की हिस्ट्री से बचा सकता है।

कई बार लोग अनजाने में भी दोहरे PAN कार्ड बनवा लेते हैं। उदाहरण के लिए

PAN कार्ड खोने पर वे नया आवेदन कर देते हैं, जबकि उन्हें डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए।

महिलाओं के विवाह के बाद नाम बदलने पर, वे पुराने PAN में अपडेट कराने की बजाय नया कार्ड बनवा लेती हैं।

NRI यानी अनिवासी भारतीय जब पहली बार भारत में काम करने आते हैं, तब वे PAN बनवाते हैं। कई साल बाद लौटने पर वे भूल जाते हैं कि उनके पास पहले से ही PAN है और नया आवेदन कर देते हैं।

सरकार की सख्ती और आधार से लिंकिंग का असर

PAN कार्ड अप्लाई करते समय नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पता और पिता का नाम जैसी जानकारी मांगी जाती है। अक्सर लोग इन जानकारियों में बदलाव कर फर्जी PAN कार्ड बनवा लेते हैं। हालांकि, आधार से PAN लिंकिंग अनिवार्य करने के बाद अब इस तरह की धोखाधड़ी पकड़ना आसान हो गया है।

एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने पर लगता है 10,000 रुपये का जुर्माना?

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत कोई व्यक्ति केवल एक PAN कार्ड रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि, अगर कोई यह साबित कर देता है कि उसने अनजाने में दूसरा PAN बनवाया था, तो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। Assessing Officer (AO) इस पर अंतिम फैसला लेते हैं।

अतिरिक्त PAN कार्ड कैसे करें सरेंडर या कैंसिल?

अगर किसी के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं, तो उसे जल्द से जल्द सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं।

1. ऑनलाइन तरीका: NSDL वेबसाइट पर जाएं और ‘PAN Change Request’ फॉर्म भरें।

वह PAN नंबर दर्ज करें जिसे आप रखना चाहते हैं और बाकी सभी को रद्द करने के लिए सूचीबद्ध करें।

फॉर्म के साथ अतिरिक्त PAN कार्ड की कॉपी अटैच करें और ऑनलाइन सबमिट करें।

2. ऑफलाइन तरीका

NSDL वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड कर प्रिंट करें।

इस फॉर्म में वह PAN नंबर भरें जिसे रखना है और अतिरिक्त PAN की जानकारी दें।

भरे हुए फॉर्म को निकटतम UTI या NSDL TIN केंद्र पर जमा करें।

रसीद (Acknowledgement) लेकर रखें और साथ ही अपने क्षेत्र के Assessing Officer को पत्र लिखकर PAN रद्द करने का अनुरोध करें।

PAN सरेंडर करने के बाद भी हो सकती है जांच

केवल ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करने से ही अतिरिक्त PAN कैंसिल नहीं होता। कई बार व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय Assessing Officer के पास जाकर यह स्पष्ट करना पड़ता है कि दूसरा PAN कार्ड अनजाने में लिया गया था।

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