एमपी – जस्टिस रोहित आर्य बीजेपी में हुए शामिल, मुनव्वर फारुकी को नहीं दी थी जमानत #INA
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्य तीन महीने पहले ही रिटायर हुए थे. रिटायरमेंट के बाद जस्टिस आर्य ने बीजेपी पार्टी ज्वॉइन कर ली है. शनिवार को बीजेपी के भोपाल कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान एमपी प्रमुख डॉ राघवेंद्र शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. 27 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के जज के पद से रोहित आर्य रिटायर हुए. हाई कोर्ट में जज रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए, जो चर्चा का विषय बन गया. रोहित अपने सख्त रवैये और फैसलों की वजह से जाने जाते हैं. सबसे ज्यादा तब चर्चा में आए, जब उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया था. दरअसल, 2021 में न्यू ईयर ईव के दौरान मुनव्वर पर कॉमेडी के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का मजाक बनाने का आरोप दर्ज कराया गया था.
चर्चा में रह चुके हैं ये फैसले
जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्य ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह धार्मिक, सांप्रदायिक और भाषाई विविधताओं के बाद भी एक-दूसरे का सम्मान करें और इसे बढ़ावा दें. कुछ नकारात्मक शक्तियों के द्वारा इसे प्रदूषित किया जा रहा है. इसके साथ ही कॉमेडियन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मुनव्वर को जमानत दे दी. इसके अलावा 2020 में जस्टिस आर्य ने एक महिला की शील भंग करने को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरोपी रक्षा बंधन के दिन खुद महिला के सामने पेश होगा और अपने हाथ की कलाई पर राखी बंधवाएगा. साथ ही महिला की रक्षा का वचन देगा. जस्टिस के इस फैसले की काफी आलोचना की गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले को भी रद्द कर दिया था.
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जस्टिस आर्य का करियर ग्राफ
आपको बता दें कि रोहित आर्य का जन्म 1962 में हुआ था. उन्होंने 2003 में एमपी के उच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया. 2013 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशनल मिला और 2015 में स्थायी जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ली.
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HIGHLIGHTS
- जस्टिस रोहित आर्य बीजेपी में शामिल
- मुनव्वर फारुकी मामले को लेकर आए थे सुर्खियों में
- कई फैसलों को लेकर भी र्चचा में रहे
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