खबर मध्यप्रदेश – अंकल प्लीज छोड़ दो…10 साल के बच्चे के साथ पड़ोसी करता था गंदा काम, ऐसे खुला हैवानियत का राज – INA

चंडीगढ़ पंजाब के मनीमाजरा जामा मस्जिद में चल रहे मदरसे में बच्चे के साथ दुष्कृत्य की घटना के बाद अब संस्कारधानी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी 10 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है. मामला जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र के अहमद नगर का है. यहां वलीद कुरैशी नाम का एक व्यक्ति जो गोश्त की दुकान चलाता है, पर एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कृत्य करने के गंभीर आरोप लगे हैं.

आरोप है कि वलीद पिछले कई महीनों से इस बच्चे को लालच देकर अपनी दुकान में बुलाता था और उसके साथ घिनौनी हरकतें करता था. मासूम बच्चा रोज दुकान के पास से गुजरता था, और वलीद इसका फायदा उठाकर उसे बार-बार अपना शिकार बनाता था.

कई दिनों से शिकार बन रहा था बच्चा

पुलिस के मुताबिक इस कुकृत्य का शिकार बच्चा बीते कई दिनों से डर और पीड़ा में जी रहा था, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को वलीद की घिनौनी हरकतों के बारे में बताया. बच्चे की आपबीती सुनकर माता-पिता हक्के-बक्के रह गए और तुरंत अपने बच्चे के साथ गोहलपुर थाने पहुंचे. वहां उन्होंने आरोपी वलीद कुरैशी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने बच्चे का मेडिकल चेकअप कराते हुए पीड़ित बच्चे की शिकायत पर आरोपी बलीद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित बच्चे ने पुलिस को बताया कि वह स्कूल आते-जाते वक्त रोज वहां से गुजरता था, तभी वलीद उसे लालच देकर अपनी दुकान के अंदर बुलाकर उसके साथ गलत काम करता था और उसे धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर करता था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कल शाम भी वलीद ने बच्चे को देखते ही उसे दुकान में बुलाया लेकिन जब बच्चे ने विरोध किया तो वलीद उसे जबरन घसीटकर दुकान के अंदर ले गया और बच्चे के साथ दुष्कर्म किया. हैवान के चंगुल से छूटने के बाद बच्चा अपने घर पहुंचा और माता-पिता को सारी घटना बताई जिसके बाद बच्चे के साथ उसके माता पिता गोहलपुर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई. वहीं पूरे मामले में गोहलपुर पुलिस थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर संजू बागरी का कहना है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और वलीद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें बलात्कार और बाल यौन शोषण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.


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