खबर शहर , UP : हाईकोर्ट ने पूछा…महानिदेशक चिकित्सा बताएं सूबे में क्यों है रेडियोलॉजिस्ट की कमी – INA
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन शोषण की नाबालिग पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सूबे के जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी पर जबावी हलफनामें के साथ 27 सितंबर को प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक, आजमगढ़ के अपर निदेशक (स्वास्थ्य) और वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अदालत मेें हाजिर होने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी बलिया जिले के प्रकाश कुमार गुप्ता की ज़मानत याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने पाया कि रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति के कारण पीड़िता की चिकित्सा जांच में काफी देरी हुई थी। पीड़िता को पहले वाराणसी और फिर आजमगढ़ ले जाया गया, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण उसे बार-बार मना कर दिया गया और देरी हुई।
मामला बलिया जिले के सतवार थाना क्षेत्र का है। याची प्रकाश कुमार गुप्ता पर आरोप है कि उसने 16 मार्च, 2023 को सहतवार, जिला बलिया से 13 वर्षीया नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसके बाद उसका उसका यौन उत्पीड़न किया। घटना के एक दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और अपराध के समय का कोई विशेष उल्लेख नहीं था।