यूपी – EPFO: लाखों खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 7 लाख रुपए का हो जाएगा नुकसान, तुरंत कर लें ये काम #INA
EPFO Update : अगर आप भी नौकरीपेशा हैं साथ ही आपका ईपीएफओ में खात है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि ऐसे खाता धारक जिन्होने अभी तक भी ई-नोमिनेशन नहीं कराया है. उन्हें सात लाख रुपए के बीमा कवर से वंचित कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि 2021 में ही ईपीएफओ ने ईनोमिनेशन के लिए सभी खाता धारकों से अपील की थी. लेकिन अभी तक भी लाखों खाता धारक हैं, जिन्होने ईनोमिनेशन कराना जरूरी नहीं समझा है. इसलिए ऐसे लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा. यदि आपने भी अभी तक ये जरूरी काम नहीं कराया है तो तुरंत करा लें. अन्यथा नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहें.
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अभी काफी लोग हैं अनजान
आपको बता दें कि कम ही सब्सक्राइबर्स को पता है कि ईपीएफओ 7 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है. जिसके चलते लोग ईनोमिनेशन जैसे जरूरी काम को भी नजरअंदाज करते रहते हैं. पीएफ खाताधारकों को ईपीएफओ ये बीमा कवर एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत प्रदान करता है. इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह बीमा राशि नॅामिनी को दिया जाता है. यदि कोई भी कर्मचारी ईनोमिनेशन नहीं कराता है तो उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा. यानि संबंधित कर्मचारी की मृ्त्यु होने पर नॅामिनी कोई क्लेम नहीं कर सकता.
इन शर्तों पर मिलता है क्लेम
आपको बता दें कि EPFO की EDLI स्कीम के तहत 2.50 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाता है. हालांकि इसके लिए कई शर्तों को भी पूरा करना होता है. जैसे संबंधित कर्मचारी ने कम से कम 12 माह संस्थान में नौकरी की हो. साथ ही क्लेम तभी मिलता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हुई हो. यानि रिटायरमेंट के बाद यदि मौत होती है तो बीम कवर का लाभ नहीं मिलता है.
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