यूपी- UP में 9 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी, उद्यमियों को नहीं देना होगा दोहरा टैक्स – INA
यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अंतर्गत आने वाले 154 औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को अब नगर निगम और यूपीसीडा दोनों को अलग-अलग टैक्स नहीं देना होगा. इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगों को सिर्फ यूपीसीडा को मेंटनेंस चार्ज देना होगा. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
सरकार का मानना है कि उसके इस मंजूरी से इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित उद्योगों को सालाना नगर निगम को दिए जाने वाले टैक्स के रूप में हर साल लाखों रुपए की बचत होगी. अभी तक ये व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण में लागू है, लेकिन अब पूरे राज्य के लिए लागू होगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 9 फैसले लिए गए.
सेवाएं देने के लिए यूपीसीडा जिम्मेदार होगा
इस फैसले के लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव सड़क निर्माण और संबंधित सभी सेवाएं देने के लिए यूपीसीडा जिम्मेदार होगा. अभी तक नगर निगम और यूपीसीडा दोनों की जिम्मेदारी होने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों का मेंटनेंस नहीं हो पाता था और दोनों विभाग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते थे. इंडस्ट्री विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और रख-रखाव दोनों बेहतर तरीके से हो सकेगा.
सीएम ने खाद्य विभाग की बुलाई थी बैठक
वाराणसी, लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में प्रसाद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीएम योगी ने आज सवेरे खाद्य विभाग की बैठक बुलाई थी. तिरुपति की घटना के बाद यूपी के कई धार्मिक शहरों में प्रसाद की क्वालिटी पर विवाद बढ़ने लगा था. इस बैठक में सीएम ने साफ कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना वीभत्स, यह सब स्वीकार नहीं. इसके अलावा खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना भी अनिवार्य कर दिया.
खानपान वाली जगहों पर सफाई के निर्देश
सरकार ने साफ कर दिया है कि खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई से कोई समझौता नहीं होगा. यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क-ग्लव्स का उपयोग जरूर करें. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
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