यूपी- डीएलएड-BTC परीक्षा: फेल विषयों के लिए एक और मौका, HC की डबल बेंच से छात्रों को मिली बड़ी राहत – INA
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए छात्रों को एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है. लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया. यह आदेश बुधवार को मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जाह्नवी सिंह और कौन्तेय सिंह को सुनकर दिया.
एडवोकेट जाह्नवी सिंह और कौन्तेय सिंह ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है.
छात्रों को एक और मौका देने का आदेश
एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सभी को समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और सरकार के सर्कुलरों को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश दिया है. अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के बाद भी अब तक परीक्षा आयोजित करने की कोई ठोस पहल नहीं की है.
अवमानना याचिका भी लंबित
इसी को लेकर पहले से अवमानना याचिका भी लंबित है. उनका कहना था कि सरकार के इस रवैये के कारण छात्रों को अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन छात्रों पर लागू होगा जो इस मुकदमे का हिस्सा हैं.
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