देश – GDA ने तीन कालोनियां ध्वस्त कीं, इतने बड़े स्तर पर पनप रहा था अवैध निर्माण का कारोबार – #NA
Ghaziabad News :
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के प्रवर्तन दस्ते ने बुधवार को जोन- दो में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। मोदीनगर क्षेत्र में तीन स्थानों पर बड़े स्तर पर अवैध कालोनियां काटी जा रही थीं। सड़क और बाउंड्रीवॉल के अलावा कुछ निर्माण भी कर लिए गए थे, लेकिन जीडीए के बुलडोजर ने कालोनाइजरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
जानिए कहां- कहां कट कट रही थीं अवैध कालोनियां
जोनल प्रभारी, प्रवर्तन जोन-2, की टीम द्वारा मोदीनगर क्षेत्र के फफराना गांव के खसरा संख्या 520 के लगभग 30 बीघा भूमि पर ललित पुत्र जगत सिंह व संजय डागर द्वारा अवैध प्लॉटिंग करते हुए सड़क बनाने के लिये मिट्टी भराई व चिनाई का काम किया जा रहा था। इसके अलावा ग्राम सिकेड़ा हजारी के खसरा संख्या- 84 पर लगभग नौ बीघा भूमि पर बिजेन्द्र सिंह पुत्र राज सिंह द्वारा प्लॉटिंग की जा रही थी। इतना ही नहीं ओरंगाबाद गदाना गांव के खसरा संख्या- 311 और 309 पर 15000 वर्ग मीटर में कृष्णपाल पुत्र निरंजन, पंकज कुमार पुत्र विजयपाल और अशोक पुत्र जयपाल द्वारा प्लॉट काटे जा रहे थे। कालोनाइजर्स ने सड़कों के अलावा पांच भवन भी बना दिए थे।
बुलडोजर की मदद से जमींदोज कीं अवैध कालोनियां
जीडीए से नक्शा पास कराए बिना काटी जा रही कालोनियां बुधवार को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दी गईं। ध्वस्तीकरण के दौरान जनता द्वारा भारी विरोध किया गया, परंतु जीडीए अधिकारियों की सूझबूझ एवं पुलिस बल व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की प्रभावी कार्यवाही के दौरान उन्हें डंडे फटका कर भगा दिया गया। जोन के संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि सतत निगरानी रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुनः न होने पाये।
जीडीए की कार्यवाही जारी रहेगी, फंसने से बचें
जीडीए वीसी अतुल वत्स ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाती रहेगी। उन्होंने कहा है जीडीए के क्षेत्र में नक्शा पास कराए बिना एक भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि ऐसे संपत्तियों में अपनी मेहनत का पैसा न फंसाएं। जीडीए के क्षेत्र में कहीं भी संपत्ति खरीदने से पहले जीडीए से यह पता अवश्य कर लें कि संपत्ति अवैध तो नहीं है।
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
Source link