खबर शहर , किशोरी दुष्कर्म कांड: नवाब व बुआ पर समान आरोप, 18 अक्तूबर को होगी सुनवाई – INA

किशोरी से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, पीड़िता की बुआ और सहआरोपी नीलू यादव के खिलाफ कोर्ट में दाखिल पुलिस की चार्जशीट पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तारीख निश्चित की है। नवाब सिंह यादव व बुआ पर समान धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में किशोरी दुष्कर्म कांड में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मांग की कि अभी उन्होंने चार्जशीट का अध्ययन नहीं किया है, इसके लिए उन्हें कम से कम दो दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 18 अक्तूबर निश्चित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव पक्ष को चार्जशीट की प्रति सौंप दी गई है।

अब 18 अक्तूबर को आरोप तय किए जाएंगे, जिनके आधार पर ट्रायल शुरू होगा। तीनों आरोपी जिला कारागार में बंद हैं, उनकी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के आधार पर पेशी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपी नवाब सिंह यादव व बुआ पर भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट में एक समान आरोप हैं, जबकि नीलू यादव पर केवल साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर मिटाने का आरोप है। साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने पीड़िता की कॉल रिकॉर्डिंग, पुलिस की वीडियो क्लिप, चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज का डीवीआर, सीडीआर, फोरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक व वैज्ञानिक साक्ष्य चार्जशीट में शामिल किए हैं। सुनवाई के दौरान विवेचक एवं सदर कोतवाल कपिल दुबे भी कोर्ट में मौजूद थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने बढ़ा-चढ़ाकर चार्जशीट में धाराएं लगाईं हैं, जिनका अध्ययन कर मजबूती से बहस की जाएगी।


नवाब सिंह व बुआ पर लगीं धाराएं
धारा 65 (1) : 16 साल से कम उम्र की किशोरी से दुष्कर्म
सजा का प्रावधान : आजीवन कारावास

धारा 115(2) : मारपीट कर चोट पहुंचाना
सजा का प्रावधान : एक साल तक की कैद व जुर्माना

धारा 351 (3) : गंभीर चोट पहुंचाना व संपत्ति को नुकसान
सजा का प्रावधान : दो साल तक की कैद व जुर्माना

धारा 61 (2) : आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना
सजा का प्रावधान : मूल धारा के अनुसार सजा आजीवन कारावास तक

धारा 238 (बी) : साक्ष्यों से छेड़छाड़ या नष्ट करना
सजा का प्रावधान : 10 साल तक कठोर कारावास व जुर्माना

3/4 (2) 17/18 पॉक्सो एक्ट : नाबालिग के साथ यौन अपराध
सजा का प्रावधान : सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक


नीलू यादव पर लगी धारा
धारा 238 (बी) : साक्ष्यों से छेड़छाड़ या नष्ट करना
सजा का प्रावधान : 10 साल तक कठोर कारावास व जुर्माना

पुलिस कर चुकी गैंगस्टर की कार्रवाई
किशोरी दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव, पीड़िता की बुआ और सह आरोपी नीलू यादव पर पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सदर कोतवाली में तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी विवेचना गुरसहायगंज कोतवाल आलोक कुमार दुबे को सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि जल्द ही गैंगस्टर एक्ट में भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

संपत्ति की जांच पर सिविल कोर्ट से लिया स्टे
एसडीएम सदर रामकेश सिंह ने बताया कि आरोपी नवाब सिंह यादव की संपत्तियों की जांच राजस्व टीमों द्वारा की जा रही थी। एक जगह अवैध संपत्ति मिली है, जिस पर कार्रवाई की रणनीति तैयार की जा रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने सिविल कोर्ट से स्टे ले लिया। एसडीएम के मुताबिक राजस्व विभाग भी सिविल कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। स्टे हटने के बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी।


अब तक का घटनाक्रम

11 अगस्त : डिग्री कॉलेज में किशोरी से दुष्कर्म
12 अगस्त : पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी
13 अगस्त : किशोरी का हुआ मेडिकल परीक्षण
21 अगस्त : षड़यंत्र में शामिल किशोरी की बुआ को किया गिरफ्तार
24 अगस्त : बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पीड़िता से की मुलाकात
28 अगस्त : आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव पर 25 हजार का इनाम घोषित
03 सितंबर : पुलिस को चकमा देकर नीलू ने किया कोर्ट में सरेंडर
04 सितंबर : बुआ और नीलू यादव की कस्टडी रिमांड
05 सितंबर : नहीं हो पाई कस्टडी रिमांड, बुआ की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
07 सितंबर : नीलू और बुआ की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई
08 सितंबर : नीलू और बुआ की पुलिस कस्टडी रिमांड पर हुई सुनवाई
09 सितंबर : पुलिस कस्टडी रिमांड पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित
20 सितंबर : पुलिस ने चार सेट में दाखिल की थी चार्जशीट
21 सितंबर : नवाब सिंह और नीलू पर लगा गैंगस्टर
24 सितंबर : जानलेवा हमले के मामले में नीलू यादव को मिली थी जमाानत
25 सितंबर : गैंगचार्ट किया गया तैयार, संयुक्त निदेशक के पास भेजी गई थी फाइल
26 सितंबर : पुलिस ने डीएम के पास भेजा गैंगचार्ट
27 सितंबर : आरोपी नवाब सिंह यादव सहित तीन पर गैंगस्टर
28 सितंबर : जेल से बाहर आते ही पुलिस को चकमा देकर नीलू फिर फरार
29 सितंबर : जिला जेल चौकी प्रभारी समेत दो कोर्ट मोहर्रिर निलंबित
03 अक्तूबर : कोर्ट में नीलू यादव ने दोबारा किया सरेंडर


Credit By Amar Ujala

Back to top button