खबर शहर , UP: पति को देना होगा 20 हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता, नौ साल से चल रहा था मुकदमा, हाईकोर्ट के आदेश से खत्म – INA
कानपुर में पत्नी ने तलाक के बदले पति से एकमुश्त 48 लाख रुपये की मांग की, लेकिन पति इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं था। तलाक की एकपक्षीय डिक्री के आधार पर पति दूसरी शादी भी कर चुका था। ऐसे में हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला और पति को 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण धनराशि जीवनभर के लिए पहली पत्नी को देने के निर्देश दिए। पत्नी भी तलाक का आदेश मानने को तैयार हो गई।
दोनों ओर से दाखिल सभी मुकदमों को वापस लेने और भविष्य में कोई मुकदमेबाजी न करने पर भी सहमति बन गई। जिसके बाद नौ साल से पति-पत्नी के बीच चल रही मुकदमेबाजी का अंत हो गया। कासगंज की युवती ने कैंट के रहने वाले युवक से वर्ष 201३ में विवाह किया था। युवक सरकारी स्कूल में अध्यापक है। विवाह के बाद तनाव बढ़ा तो दोनों अलग-अलग रहने लगे।