यूपी- बरेली: ‘भूत’ ने कराई जमानत! धोखाधड़ी के मामले में हुआ था अरेस्ट, जेल से बाहर आते मचा हड़कंप – INA
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति धोखाधड़ी और पति-पत्नी पर हमला करने करने के मामले में जमानत मिल गई. आरोपी मृतक व्यक्ति की जमानत लगाकर जेल से रिहा हो गया. जानकारी के मुताबिक आरोपी ने जिस व्यक्ति के कागजों पर जमानत ली थी उसकी 16 माह पहले ही मौत हो चुकी है. आरोपी को जमानत मिलने के बाद पीड़ित ने कोर्ट और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद इस अनोखे मामले को लेकर पुलिस और राजस्व विभाग में हड़कंप मचा गया.
दरअसल, एक व्यक्ति के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी और पति पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को जमानत मिल गई. आरोपी को जमानत मृक व्यक्ति के कागजों पर मिली है. जिस व्यक्ति के नाम पर जमानत ली उसकी 16 माह पहले ही मौत हो चुकी. आरोपी के जेल से बाहर आने के बाद अब पीड़ित ने कोर्ट और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जिससे पुलिस और राजस्व कर्मियों में भी हड़कंप मच गया.
कोर्ट में किया था सरेंडर
बारादरी के रोहली टोला के रहने वाले शारिक अब्बासी ने कहा कि उनकी पत्नी पार्षद का चुनाव लड़ने की योजना बना रही थीं. इस के चलते मदीनाशाह का इमामबाड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति ने रंजिश के चलते उन पर उनकी पत्नी पर हमला बोल दिया. शारिक अब्बासी ने बताया कि हमले करने वाले 9 -10 लोगों उनके साथ मारपीट की. उन्होंने मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की थी. शारिक इस मामले की शिकायत पुलिस में की थी लेकिन आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
शारिक ने प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने जिस वक्त को जमानत के लिए प्रस्तुत किया है, उसका नाम अनीस अहमद है. शारिक ने कोर्ट को ये भी बताया कि अनीस अहमद की 16 महीने पहले मौत हो चुकी है. अनीस की मौत 27 जून 2023 को हो चुकी थी. इस संबंध में नगर निगम द्वारा 30 अगस्त 2023 को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है.
जमानत के लिए दी थी अर्जी
बारादरी थाने के इंस्पेक्टर अमित पांडे ने कहा कि 23 अक्टूबर को इस मामले के आरोपी मोहम्मद साजिद, रहीस मियां, शमशाद हुसैन, और मुजीबुर्रहमान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. सरेंडर करने के बाद आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की थी. वहीं आरोपियों की जमातन अर्जी को स्वीकार कर लिया गया था. उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति के नाम पर जमानत मिलने का मामला अभी जानकारी में नहीं है.
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