कासगंज। सिढपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगपुर के प्रधान और सचिव को डीपीआरओं ने डीएम के आदेश पर नोटिस जारी की। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य में 10 लाख रुपये से अधिक की धांधली पाए जाने पर डीएम ने प्रधान सचिव को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। जारी नोटिस का जबाव दोनों को 15 दिन में देना है। यदि तय समय पर जबाव न दिए तो विभाग की तरफ से दोनाें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गांव अलैहदादपुर निवासी प्रवीन मिश्रा ने अगस्त माह 2024 में जिलाधिकारी से ग्राम पंचायत में कराए विकास कार्यों में घालमेल का आरोप लगाते हुए शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान व सचिव ने मिलकर मनरेगा योजना के तहत गांव में इंटरलॉकिंग कार्य नहीं कराए।
जबकि इन कार्याें को पूर्ण दिखाया गया है। राज्य वित्त व केंद्रीय वित्त से विकास कार्यों को कराना दर्शाया गया, लेकिन इन कार्यो में में प्रशासनिक व्यय पर वर्ष 2021-22 में 86360 रुपये वर्ष 2022-23 में अन्य कार्य पर 35500 रुपये, प्रशासनिक व्यय पर 97025 रुपये, वर्ष 2023-24 में जलकर विद्युत आदि पर 67750 रुपये बिलों का भुगतान दर्शाया गया।
वर्ष 2022-23 में गांव में नाली निर्माण पर 312806 रुपये दर्शाया गया। इसी वर्ष सफाई कार्य पर 96800 रुपये बिना स्वीकृति के व्यय की गई। वर्ष 2023-24 कचरा संग्रहण पर 28716 रुपये दर्शाया गया। वर्ष 2022-23 में कचरा उपकरण प्रबंधन खरीद पर 234481 रुपये, वर्ष 2023-24 में सीएससी स्थापना पर 56359 रुपये व्यय किए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने इन मामलों की जांच की। जांच में व्यय किए धन से कार्य नहीं मिले। जांच में प्रधान व सचिव प्रथम दृष्टि दोषी पाए गए। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की। रिपोर्ट के बाद डीएम प्रधान व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश कर दिए।
– विकास कार्य में अनियमितता पाए जाने पर प्रधान व सचिव को जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। 15 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। – देवेंद्र सिंह, डीपीआरओ कासगंज।