श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अन्य मामलों की वजह से शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 9 दिसंबर को सेवन रूल इलेवन याचिका पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेवन रूल इलेवन याचिका सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि शुक्रवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।
मुस्लिम पक्ष ने सेवन रूल इलेवन याचिका के तहत उन्होंने पूरा प्रकरण किसी प्रकार से कोर्ट में चलने योग्य नहीं होने की अपील की है। इसके अलावा तीन अन्य प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो सके हैं। उन्होंने बताया है कि मुस्लिम पक्ष ने चारों मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है।