खबर आगरा: टोल मांगने पर गाड़ी चढ़ा कर कुचलने की कोशिश, मुकदमा दर्ज – INA News
आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण के इनर रिंग रोड स्थित रहनकलां टोल प्लाजा पर बीती रात टोलकर्मी को घेरकर बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की नियत से गाड़ी चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की गई। घायल टोलकर्मी के पिता ने रायपुर और रहनकलां के चार युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया है। हमले के पीछे बिना टोल टैक्स दिए गाड़ी निकालने को लेकर हुई कहासुनी की रंजिश सामने आई है स्थानीय थाना क्षेत्र के मौजा चौगान के ग्राम गढ़ीरामी निवासी रामकुमार पुत्र स्व. शिशुपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र शैलेन्द्र इनर रिंग रोड के रहनकलां टोल प्लाजा पर नौकरी करता है। कुछ दिन पूर्व टोल प्लाजा पर पर्ची कटाए बिना जबरन गाड़ी निकालने को लेकर समीपवर्ती गांव रायपुर निवासी रवि पुत्र छोटेलाल, सचिन पुत्र नत्थू सिंह, ललितेश पुत्र दिनेश चन्द्र और रहनकलां के अमित उर्फ गब्बर पुत्र रामनाथ से कहासुनी हो गई थी। इस घटना के बाद से आरोपी शैलेन्द्र से रंजिश मानने लगे। शनिवार की शाम 7.15 बजे आरोपियों ने शैलेन्द्र को टोल प्लाजा के इनर रिंग रोड पर घेर लिया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए बेरहमी से मारा पीटा। जब वह जान बचाकर भागा तो आरोपी सचिन ने दुस्साहसिक रूप से गाड़ी संख्या यूपी 84, एए 6814 को चढ़ा कर जान से मारने की कोशिश की। गाड़ी की टक्कर से शैलेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि टोलकर्मी और परिजन उसे इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल ले गए। इधर शैलेन्द्र के पिता ने रात को थाना पहुंचकर हमले की पुलिस को जानकारी दी। तहरीर देने पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकलवाए जा रहे हैं। पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
विजय विक्रम सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक एत्मादपुर ने बताया की चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान शैलेन्द्र के दो अन्य साथी भी घायल हुए हैं। दोनों पक्ष इनर रिंग रोड और थीम पार्क के लिए हुए भूअधिग्रहण से प्रभावित आसपास के गांवों के हैं।
पोस्ट दृश्य:
59
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
ज्वाइन फॉर्म भर कर जुड़ें हमारे साथ बिलकुल फ्री में ,
This post was first published on Credit By www.bharattvnews.com, we have published it via RSS feed courtesy of Source link, आगरा – . . News.
Copyright Disclaimer :- Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.