Noida – शादी समारोह और नए साल पर नहीं छलकेंगे जाम, चेतावनी जारी – #INA
Noida News :
गौतमबुद्ध नगर में शादी समारोह और नए साल में संभलकर शराब पार्टी करनी होगी। अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में सोमवार को चेतावनी जारी की है। साथ ही सभी बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया है। अगर बिना लाइसेंस कहीं भी शराब परोसी जाती है तो उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस की कीमत 11 हजार रुपये
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार से शादियां शुरू हो रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ज्यादातर शादी समारोह में शराब भी परोसी जाती है। वहीं, नए साल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जगह-जगह पार्टियों के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि नए साल और शादी समारोह की पार्टी में अगर शराब परोसी गई तो उन्हें एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। इसकी फीस 11000 रुपये है। अगर उसके बाद भी शराब परोसी गई तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही शहर के सभी आरडब्ल्यूए, एओए और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की जाएगी। उन्हें जागरूक किया जाएगा।
रात 12 बजे के बाद लेनी होगी विशेष अनुमति
सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बार और क्लब के अलावा अगर किसी स्थान पर रात 12 बजे के बाद भी पार्टी जारी रखनी है तो उन्हें इसके लिए अनुमति लेनी होगी। अफसरों ने बताया कि इसके लिए विशेष अनुमति दी जाती है। जो जिलाधिकारी के स्तर पर जारी होती है। अनुमति के बाद सिर्फ एक घंटे अतिरिक्त पार्टी जारी रखी जा सकेगी।
रात एक बजे के बाद नहीं होगी पार्टी
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रात एक बजे के बाद पार्टी आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। सभी आरडब्ल्यूए, एओए, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह की पार्टी में शराब परोसने से पहले विभाग से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही किसी दूसरे राज्य की शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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