Noida – नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हटाई गयी 4 लाख गाड़ियां, जानिए क्यों  – #INA

Table of Contents

Noida News :
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते ही इसका सीधा असर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद के वाहनों पर पड़ा है। वायु प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासन ने लगभग 4 लाख पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का निर्णय लिया है। यह कदम दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, जिसके तहत बीएस III (पेट्रोल और डीजल) और बीएस IV (डीजल) वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

इन शहरों में वाहनों पर प्रतिबंध 

आंकड़ों के अनुसार, अकेले गौतमबुद्ध नगर में 1.8 लाख और गाजियाबाद में 2 लाख ऐसे वाहन हैं जो इस प्रतिबंध की श्रेणी में आते हैं। नोएडा में कुल 10.4 लाख पंजीकृत वाहनों में से, बीएस III श्रेणी के अंतर्गत 96,210 पेट्रोल और 41,067 डीजल वाहन हैं, जबकि 41,516 बीएस IV डीजल वाहन पंजीकृत हैं। गाजियाबाद की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां 1.7 लाख बीएस III वाहनों में से 1.6 लाख पेट्रोल और 10,931 डीजल वाहन हैं, साथ ही 75,651 वाहन बीएस IV डीजल श्रेणी में आते हैं।

लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना 

हालांकि प्रशासन इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कर रहा है, लेकिन आम जनता इससे काफी परेशान है। सार्वजनिक परिवहन की कमजोर व्यवस्था के कारण लोगों के सामने रोज़मर्रा की यात्राओं के लिए विकल्प खोजने की चुनौती खड़ी हो गई है। सेक्टर-51 के निवासी राकेश कुमार का कहना है कि वाहन प्रदूषण तो एक कारण है, लेकिन शहर में चल रहे अनियंत्रित निर्माण कार्य और सी एंड डी वेस्ट का खुला भंडारण भी प्रदूषण का बड़ा कारण है।

शहर की बेहतर हवा के लिए महत्वपूर्ण कदम 

प्रशासन की ओर से नोएडा के सहायक आरटीओ (प्रवर्तन) उदित नारायण पांडे ने बताया कि विभाग आरडब्ल्यूए और एओए के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा और प्रतिबंधित वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद आरटीओ पीके सिंह ने भी इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही है। लगातार तीन दिनों से दोनों शहरों में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की जा रही है, जिससे यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस फैसले से प्रभावित लोगों का कहना है कि सरकार को पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था।

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

Source link

Back to top button
Close
Crime
Social/Other
Business
Political
Editorials
Entertainment
Festival
Health
International
Opinion
Sports
Tach-Science
Eng News