Noida – हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, लोटस ज़िंग के टावरों को सील करने पर हुई सुनवाई – #INA

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Noida News :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के उस फैसले को रद्द कर दिया है। जिसमें सेक्टर-168 स्थित लोटस ज़िंग के कई टावरों को बकाया राशि के आधार पर सील करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने इस कदम को उचित प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए इसे अवैध करार दिया। यह आदेश 3 दिसंबर को जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।

क्या है पूरा मामला

कोर्ट में डेवलपर थ्री सी प्रोजेक्ट्स ने दलील दी कि नोएडा का सीलिंग का निर्णय “यांत्रिक और अवैध” था और इससे उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है। डेवलपर ने आरोप लगाया कि उसे बिना नोटिस दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए ही टावरों को सील कर दिया गया। इसके अलावा डेवलपर ने यह भी बताया कि नोएडा द्वारा जिन निर्माण कार्यों का जिक्र किया गया था। वे मामूली फिनिशिंग और मरम्मत के थे जो स्वीकृत योजना के तहत किए जा रहे थे। 

प्राधिकरण ने यह जवाब दिया था

नोएडा प्राधिकरण ने 16 अक्टूबर को बताया था कि टावरों को सील करने का आदेश दिया गया क्योंकि स्वीकृत योजना की वैधता समाप्त हो चुकी थी और डेवलपर ने अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया था। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया था कि डेवलपर बिना जरूरी मंजूरी के निर्माण कार्य जारी रखे हुए था।

कोर्ट ने प्राधिकरण को झटका दिया

हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि बकाया राशि के आधार पर बिना उचित प्रक्रिया के टावरों को सील करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने कहा, “डेवलपर को सुनवाई का अवसर दिए बिना सीलिंग करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।” कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह डेवलपर को एक सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करे और उसे जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दे। इसके बाद, प्राधिकरण को डेवलपर के जवाब के आधार पर नया आदेश पारित करना होगा।

572 करोड़ रुपये की राशि बकाया

अदालत ने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय तक डेवलपर को साइट पर कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन करने या नया निर्माण करने से रोका जाएगा। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने पहले दिवालियापन कार्यवाही के तहत दो परियोजनाओं का उल्लेख किया था, जिनमें लोटस ज़िंग भी शामिल है। इसके बकाया के रूप में 572 करोड़ रुपये की राशि बताई गई थी। लोटस ज़िंग में 16 टावर हैं, जिनमें से दो को सील किया गया था। निवासियों का कहना है कि शुरुआत में चार टावरों में फ्लैटों का कब्जा दिया गया था। जबकि अन्य आठ टावरों की बाहरी संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं।

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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

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