Noida – पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में दिया तो टैक्स में मिलेगी 75 प्रतिशत तक छूट – INA NEWS
Greater Noida News :
गौतमबुद्ध नगर जिले के करीब 12 हजार पुराने व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग की ओर से एक बड़ी राहत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत यदि वाहन मालिक अपनी गाड़ियों को कबाड़ में देते हैं तो उन्हें बकाए टैक्स में छूट मिलेगी। छूट की राशि वाहन के पंजीकरण वर्ष के आधार पर 50 से 75 फीसदी तक हो सकती है।
75 फीसदी तक टैक्स में छूट मिलेगी
परिवहन विभाग का कहना है कि शासन की ओर से यह योजना 11 सितंबर 2024 से लागू की गई है और यह 10 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2003 से पहले राज्य में पंजीकृत वाहन यदि कबाड़ में दिए जाते हैं तो उन पर 75 फीसदी तक टैक्स में छूट मिलेगी।
यहां पर 50 फीसदी तक छूट
वहीं वर्ष 2003 से लेकर 2008 तक पंजीकृत वाहनों पर भी 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 2008 से 2013 तक पंजीकृत वाहनों पर भी छूट की व्यवस्था है। विशेष रूप से वर्ष 2013 के पहले दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी श्रेणियों के डीजल वाहनों पर 50 फीसदी तक बकाए टैक्स में छूट दी जाएगी।
सियाराम वर्मा का बयान
एआरटीओ प्रशासन डॉ.सियाराम वर्मा ने कहा कि वाहन मालिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवहन विभाग कार्यालय में आवेदन देना होगा। यह योजना पुराने और व्यावसायिक वाहनों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। जिससे न केवल वाहन मालिकों को वित्तीय मदद मिलेगी। साथ में पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होगा।
पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में दिया तो टैक्स में मिलेगी 75 प्रतिशत तक छूट
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