Noida – गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी खरीदने वाले 12 हजार लोगों को आयकर विभाग का नोटिस, बायर्स के साथ बिल्डरों की नींद उड़ी – #INA
Greater Noida News :
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति बाजार की रफ्तार ने आयकर विभाग का ध्यान खींचा है। जिले में 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों की खरीद-बिक्री में कर अनुपालन की अनदेखी के कारण आयकर विभाग ने 12,000 लोगों को नोटिस जारी किया है। इनमें फ्लैट खरीदारों की संख्या सबसे अधिक है।
क्या है पूरा मामला
गौतमबुद्ध नगर में संपत्ति की खरीद-बिक्री में तेजी तो है, लेकिन कर संबंधी नियमों का पालन नहीं हो रहा। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति खरीदने वालों को विक्रेता को भुगतान करते समय 1 प्रतिशत टीडीएस काटकर फॉर्म 26क्यूबी के माध्यम से इसे जमा करना होता है। वहीं, यदि विक्रेता ने गलत पैन नंबर दिया हो या पैन आधार से लिंक न हो तो खरीदार को 20 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना और जमा करना होता है।
12,000 लोगों ने टीडीएस जमा नहीं किया
आयकर विभाग ने जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह जांच की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति खरीदने वाले लोगों को सूचीबद्ध किया गया। इनमें से 12,000 लोगों ने टीडीएस जमा नहीं किया। आयकर विभाग ने इन लोगों को नोटिस जारी कर 31 मार्च से पहले बकाया टीडीएस जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने बताया कि नोटिस नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फ्लैट खरीदार और बिल्डर निशाने पर
जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें बिल्डरों के साथ-साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों की संख्या सबसे अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति खरीदने-बेचने में सक्रिय लोग अक्सर कर नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।
संपत्ति खरीदने वालों के लिए सुझाव
आयकर विभाग ने लोगों को कर अनुपालन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। वरिष्ठ कर अधिवक्ता सुधांशु का कहना है कि लोगों को धारा 194आईए के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। विभाग का प्रयास है कि लोग टीडीएस जमा करने की प्रक्रिया को समझें और नोटिस से बचें। आयकर विभाग ने संपत्ति खरीदने और बेचने वालों को नियमों का पालन करने की सलाह दी है। किसी भी संपत्ति के लेन-देन के दौरान टीडीएस की कटौती और समय पर इसे जमा करना सुनिश्चित करें।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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