Noida – यूपीपीसीबी के सचिव सदस्य को दी शिकायत दर्ज करने की अनुमति, जानिए क्या है मामला – #INA
Noida News :
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोएडा के एक निवासी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष अपनी सोसायटी के बिल्डर द्वारा कथित पर्यावरण उल्लंघनों का विवरण देते हुए उचित शिकायत दर्ज कराने को कहा है। एनजीटी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मामले के तथ्यों का पता लगाने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आरजी रेजीडेंसी से जुड़ा है मामला
26 नवंबर को दिए गए आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि निवासी ने दावा किया है कि नोएडा के सेक्टर 120 में “आरजी रेजीडेंसी” परिसर में विभिन्न विशिष्टताओं वाली 1,540 आवासीय इकाइयों में से 96 प्रतिशत से अधिक आवासीय इकाइयों में लोग रह रहे हैं। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।
तमाम असुविधाओं से जूझ रहे हैं लोग
पीठ ने पाया कि निवासियों ने परिसर के बिल्डर पर कई तरह के हरित उल्लंघनों का आरोप लगाया है। जिसमें अवैध बोरवेल, हरित क्षेत्र में कोई पौधारोपण नहीं, अनधिकृत डीजल जनरेटर सेट, वर्षा जल संचयन प्रणाली की कमी, सौर ऊर्जा प्रणाली की अनुपस्थिति, ठोस अपशिष्ट का अनुचित निपटान, खुले में सीवेज का निर्वहन और आग का पता लगाने वाली प्रणाली का न होना शामिल है।
यूपीपीसीबी जांच कर लेगी एक्शन
न्यायाधिकरण ने पाया कि बिल्डर को पक्षकार नहीं बनाया गया और यूपीपीसीबी को कोई शिकायत नहीं की गई। एनजीटी ने कहा, “इसलिए, हम मूल आवेदन (ओए) का निपटारा करते हैं और आवेदक को सभी सहायक सामग्रियों के साथ यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव को एक उचित और विस्तृत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देते हैं, जो उक्त शिकायत प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाते हैं। यदि किसी भी पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन पाया जाता है तो उचित उपचारात्मक कार्रवाई करते हैं।”
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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