Political – बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ECI सख्त, ‘साइलेंस पीरियड’ का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, एग्जिट पोल पर भी रोक- #INA

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ECI सख्त, 'साइलेंस पीरियड' का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, एग्जिट पोल पर भी रोक

भारतीय निर्वाचन आयोग

बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने (ECI) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री, चर्चा, जनमत या एग्जिट पोल का प्रसारण या प्रकाशन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर इसके बाद भी कोई साइलेंस पीरियड का उल्लंघन करता पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाएगी.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 अक्तूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और उप-चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है. बिहार के चुनावों के लिए मतदान 6 नवंबर, 2025 और 11 नवंबर, 2025 को दो चरणों में होगा. इस बीच आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग की तरफ से साइलेंसी पीरियड की घोषणा की गई है. साइलेंस पीरियड का मुख्य उद्देश्य मतदाता को बिना किसी बाहरी दबाव या प्रचार के शोर के, शांति और एकाग्रता के साथ अपने उम्मीदवार का चयन करने का समय देना है. यह अवधि मतदाताओं को उम्मीदवारों और पार्टियों के पिछले वादों और कार्यों पर चिंतन करने का मौका देती है.

धारा 126 (1) (ख) का उल्लंघन करने पर दो वर्ष की कैद

बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) किसी भी मतदान क्षेत्र में, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे (साइलेंस पीरियड) की अवधि के दौरान, अन्य साधनों के साथ-साथ टेलीविजन या इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री (election matter) को प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाती है. उल्लंघन करने वालों को दो वर्ष तक की कारावास (जेल), जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

टीवी पर एग्जिट पोल का न हो प्रसारण

चुनाव आयोग ने दोहराया है कि टेलीविजन /रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट 48 घंटों की अवधि के दौरान पालन किया जाए. आयोग ने कहा कि टीवी पर किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाए. डिबेट में भी चुनाव प्रक्रिया या एग्जिट पोल को लेकर कोई सवाल जवाब न किया जाए. आयोग ने टीवी चैनलों को इससे बचने का आदेश दिया. अगर इसके बाद एग्जिट पोल दिखाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी.

48 घंटे तक परिणामों के प्रसार पर रहेगा बैन

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि एग्जिट पोल आयोजित करने और 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) को सुबह 7:00 बजे और 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को शाम 6:30 बजे के बीच प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों के प्रसार पर बैन है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ECI सख्त, ‘साइलेंस पीरियड’ का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, एग्जिट पोल पर भी रोक

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