Political -JPC ने वक्फ विधेयक में नए बदलावों को दी मंजूरी, विपक्ष ने बताया 'असंवैधानिक' – #INA

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा कि समिति ने रिपोर्ट और प्रस्तावित कानून के संशोधित संस्करण (Revised Edition) को बहुमत से स्वीकार कर लिया। विपक्षी सदस्यों ने स्वीकार किए गए विधेयक की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह ‘असंवैधानिक’ है और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप का रास्ता खोलेगा जिस कारण वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएंगे। विधेयक को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई।

पाल ने दावा किया कि समिति की ओर से अप्रूव किए गए कई संशोधनों ने विपक्षी सदस्यों की कई चिंताओं को भी संबोधित किया है और विधेयक के कानून के शक्ल में लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड को अपने कर्तव्यों को पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पहली बार ‘‘पसमांदा’’ (पिछड़े) मुसलमानों, गरीबों, महिलाओं और यतीमों को वक्फ के लाभार्थियों में शामिल किया गया है। वरिष्ठ BJP नेता ने कहा कि रिपोर्ट बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या विधेयक 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में पारित किया जाएगा, तो उन्होंने मीडिया से कहा कि अब बिरला और संसद को आगे के कदम का फैसला करना है।

समिति ने पिछले साल आठ अगस्त को अपने गठन के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में 38 बैठकें कीं और देश के कई राज्यों का दौरा किया और अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पक्षधरों से बातचीच भी की।

इन पार्टियों ने की विधेयक की तीखी आलोचना

कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP) और AIDMK के सांसदों सहित कई विपक्षी सांसदों ने पाल के तहत समिति की कार्यप्रणाली और विधेयक के स्वीकृत संस्करण की तीखी आलोचना की।

उनमें से कुछ ने अपनी असहमति दर्ज करा दी है और बाकियों ने बुधवार शाम 4 बजे की समयसीमा तक अपने अपने असहमति पत्र दे दिए।

विपक्षी सदस्यों ने कहा कि 655 पेज की रिपोर्ट उन्हें मंगलवार रात को सौंपी गई थी, और उन्हें इसे पढ़ने और अपना असहमति पत्र तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें ‘‘पूरी तरह से विकृत हैं।’’

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रस्तावित कानून वक्फ बोर्डों को खत्म कर देगा और इसके कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप का रास्ता बना देगा।

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने संशोधनों को ‘‘असंवैधानिक’’ बताया और आरोप लगाया कि विधेयक का मकसद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है।

DMK ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की धमकी

DMK सांसद ए. राजा ने कहा कि उनकी पार्टी संसद से पारित होने के बाद प्रस्तावित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

आलोचना को खारिज करते हुए, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। उन्होंने दावा किया कि इससे मुस्लिम समुदाय सशक्त होगा।

विधेयक मौजूदा कानून में ‘‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’’ खंड को हटाने के सरकार के रुख को स्वीकार करता है, लेकिन इसमें यह भी जोड़ा गया है कि ऐसी संपत्तियों के खिलाफ पूर्वगामी आधार पर कोई भी मामला फिर से नहीं खोला जाएगा, बशर्ते कि ये विवाद में न हों या सरकार के न हों।

अपनी 655 पेजों की ड्राफ्ट रिपोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति (JPC) ने यह साफ कर दिया कि वक्फ संपत्ति की ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ परिभाषा को हटाने के प्रावधान आगामी समय से प्रभावी होंगे।

सूत्रों ने मंगलवार को कहा था कि समिति ने वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने के सरकार के कदम का भी समर्थन किया है और कहा है कि वे ‘लाभार्थी, विवादों के पक्षकार’’ हो सकते हैं।

यह सरकार के साथ विवादों के मामलों में संबंधित जिला कलेक्टर के पास निहित जांच शक्ति को खत्म कर देता है और राज्य सरकार को मामले की जांच के लिए कलेक्टर से वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का अधिकार मिलता है।

समिति ने सोमवार को हुई एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था।

समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘दमनकारी’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था।

विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

JPC ने वक्फ विधेयक में नए बदलावों को दी मंजूरी, विपक्ष ने बताया 'असंवैधानिक'


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