Political -MUDA Case: सिद्धारमैया को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी को भेजे ED समन को किया खारिज – #INA

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने MUDA जमीन आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री की पत्नी को 28 जनवरी को बेंगलुरु में अपने दफ्तर में पेश होने के लिए समन जारी किया था। यह उनको जारी किया गया दूसरा नोटिस था, इससे पहले 3 जनवरी को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 9 जनवरी को उपस्थित होने को कहा गया था।
हालांकि, उन्होंने अपनी उम्र और संबंधित दस्तावेज जुटाने के लिए और समय की जरूरत का हवाला देते हुए समय बढ़ाने का अनुरोध किया। 27 जनवरी को अदालत ने समन पर अस्थायी रोक लगा दी।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को पार्वती और बिरथी सुरेश के खिलाफ ED के सम्मन पर रोक को 20 फरवरी तक बढ़ा दिया था, जिससे उन्हें लगातार राहत मिली।
यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के जमीन आवंटन में कथित गड़बड़ियों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें ED धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहा है।
दो दिन पहले, RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की।
कृष्णा ने इससे पहले एक रिट याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पार्वती को 14 प्लॉट अलॉट किए जाने में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मामले को राज्य लोकायुक्त से CBI को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
हालांकि, 7 फरवरी को अदालत ने याचिका खारिज कर दी और फैसला सुनाया कि लोकायुक्त की जांच में पक्षपात या कदाचार का कोई सबूत नहीं मिला।
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MUDA Case: सिद्धारमैया को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी को भेजे ED समन को किया खारिज
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