Political – SIR Process in Bihar: बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो हम हस्तक्षेप करेंगे, बिहार में जारी SIR पर बोला SC- #INA

बिहार में SIR प्रक्रिया पर SC में सुनवाई
बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कहा कि हम इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेंगे. साथ ही यह भी कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए हैं तो हम मामले में हस्तक्षेप करेंगे. कोर्ट ने बताया कि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने की समय-सीमा तय कर दी है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले सभी याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है.
चुनाव आयोग को कानून का पालन करना होगाः SC
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्रॉफ्ट लिस्ट से कुछ लोगों को बाहर रखा जा रहा है और वे इस वजह से अपना अहम मतदान का अधिकार खो देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे एक अगस्त को पब्लिश होने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट से अवैध रूप से छूटे हुए लोगों को चिन्हित करें. कोर्ट ने कहा कि लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए 30 दिनों की प्रक्रिया तय की गई है. कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट ही वह आधार है जिस पर SIR की प्रक्रिया चल रही है. हम इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट अब मामले की विस्तृत सुनवाई 12 अगस्त को करेगा.
बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे कानून का पालन करना होगा और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो याचिकाकर्ता इस मसले को कोर्ट के संज्ञान में ला सकते हैं. बेंच ने सिब्बल और भूषण से कहा, “आप उन 15 लोगों को सामने लाएं जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें मृत घोषित किया गया है, लेकिन वे जीवित हैं, हम इससे निपटेंगे.”
आधार-वोटर I Card को मान्यता दे आयोगः SC
साथ ही बेंच ने लिखित सबमिशन या कंपिलेशन दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता पक्ष और चुनाव आयोग पक्ष की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को आधार और मतदाता पहचान पत्र की “असली होने की धारणा” पर जोर देते हुए, बिहार में वोटर लिस्ट के ड्रॉफ्ट को पब्लिश किए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हमेशा के लिए फैसला सुनाएगी.
फेक बनाए जा सकते हैं राशन कार्ड, आधार नहींः SC
इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपने आदेश के अनुपालन में बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि दोनों दस्तावेजों की “असली होने की धारणा” है.
बेंच ने कहा, “जहां तक राशन कार्डों का सवाल है, हम कह सकते हैं कि उन्हें आसानी से फेक बनाया जा सकता है, लेकिन आधार और मतदाता पहचान पत्रों की कुछ पवित्रता होती है और उनके असली होने की धारणा होती है. आप इन दस्तावेजों को स्वीकार करना जारी रखें.”
SIR Process in Bihar: बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो हम हस्तक्षेप करेंगे, बिहार में जारी SIR पर बोला SC
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