Political – वोटर आईडी कार्ड खो गया है? डोंट वरी… इन दस्तावेजों को दिखाकर करें मतदान, जानें पूरा प्रोसेस- #INA

वोटर आईडी कार्ड खो गया है? डोंट वरी... इन दस्तावेजों को दिखाकर करें मतदान, जानें पूरा प्रोसेस

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

बिहार में अगले पांच साल किसकी होगी सरकार? राज्य का अलगा मुख्यमंत्री कौन? इन सभी सवालों के जवाब 14 नवंबर को मिल जाएंगे. बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को पूरे हो चुके हैं जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है. पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग ने साबित कर दिया कि मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में मतदाताओं को ये जानने की जरूरत है कि अगर उनके पास वोटर आईकार्ड नहीं है या फिर खो गया है तो भी वो किन डॉक्यूमेंट के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं.

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव समेत देशभर में होने वाले चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा अपडेट जारी किया है. आयोग के मुताबिक अगर किसी मतदाता के बाद वोट आईडी नहीं है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो बिना आईडी कार्ड के भी अपना मतदान कर सकता है. बशर्ते उसके पास 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक मौजूद हो.

आयोग की ओर से इस संबंध में 7 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है मतदान केंद्रों पर मतदाता को पहचान संबंधी किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 12 वैध दस्तावेजों को मान्यता दी गई है. आयोग की ओर से ये कदम खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, नए मतदाताओं और उन लोगों के लिए आया है जिनका वोटर आईडी कार्ड या तो बना नहीं है या तो उनके पास नहीं है. इसके साथ ही, बुर्का और घूंघट डालने वाली महिलाओं की सुविधा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए महिला मतदान अधिकारियों की विशेष तैनाती की जा रही है.

बिना वोटर आईडी कार्ड के डाल सकते हैं वोट?

चुनाव के समय यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी है. चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्ट कहा है कि वोट डालने के लिए मतदाता के पास पहचान साबित करने वाला दस्तावेज होना जरूरी है. वोटर आईडी (EPIC) सबसे मान्य पहचान पत्र है, लेकिन अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है, तो वह निम्न में से कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है.

वोट डालने के लिए मान्य पहचान पत्र

  • वोटर आईडी कार्ड (EPIC)
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • सरकारी कर्मचारियों को जारी फोटो सहित सर्विस आईडी
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली पासबुक
  • पैन कार्ड
  • एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड (फोटो सहित)
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्ड
  • पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
  • सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) का सरकारी पहचान पत्र
  • आधार कार्ड

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ फोटो वोटर स्लिप को पहचान के आधार पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यानी फोटो स्लिप अकेले वोट डालने का अधिकार नहीं देती, इसे साथ रखना सहायक है, लेकिन असली पहचान पत्र साथ होना आवश्यक है.

कितनी सीटें और किसके लिए आरक्षित

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. इनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है, इसलिए उससे पहले नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है.

इस बार चुनाव आयोग मतदान को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर जोर दे रहा है. इसके लिए बूथों पर तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों से बचने के उपाय होंगे और वोटिंग प्रक्रिया में डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल पर जोर रहेगा. आयोग का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करें.

वोटर आईडी कार्ड खो गया है? डोंट वरी… इन दस्तावेजों को दिखाकर करें मतदान, जानें पूरा प्रोसेस

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