Sambhal में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, 5 या अधिक लोगों के जमावड़े पर बैन, मस्जिद सर्वे में भड़की थी हिंसा #INA
Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है. संभल में 10 दिसंबर तक बीएनएसएस की धारा 166 लागू कर दी है. संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने ये आदेश दिया. इसके तहत संभल में एक साथ 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. हालांकि, संभल में पांच दिनों के बाद आज यानी शुक्रवार को इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है. बता दें कि संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इसके बाद से ही वहां पर हालत तनाव पूर्ण बने हुए हैं.
Uttar Pradesh | DM Sambhal Dr Rajender Pensiya issues a prohibitory order imposing section 163 of the BNSS till December 10, 2024.
Under this section, a gathering of 5 or more people without prior permission is prohibited. pic.twitter.com/GN78vaUY6x
— ANI (@ANI) November 29, 2024
.
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
डिस्क्लेमरः यह न्यूज़स्टेट डॉट कॉम न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ आई एन ए टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज़स्टेट डॉट कॉम की ही होगी.