देश – नोएडा में तीन दिन के लिए लगी धारा 163, गलती से भी कर दी ये हरकत तो सीधा होगी जेल #INA
Section 163 imposed in Noida: पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन की वजह से नोएडा और दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिसबल तैनात किए गए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि किसानों को दिल्ली की ओर कूच करने से रोका जा सके. नोएडा में किसान आंदोलन को लेकर 20 से ज्यादा गांव में पंचायत बैठाई गई.
नोएडा में धारा 163 लागू
वहीं, किसान आंदोलन को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है और अगले तीन दिनों के लिए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है. सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए नोएडा में धारा 163 लागू किया गया है ताकि संभल जैसी हिंसा नोएडा में ना भड़के.
जानें कब और क्यों लगती है धारा 163
पहले जानते हैं कि धारा 163 कब लगती है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 किसी भी देश या राज्य या क्षेत्र में आपतकालीन स्थिति में लगाई जाती है. पहले इसे 144 के नाम से जाना जाता था. जिस भी जगह पर धारा 163 लागू की जाती है तो वहां पर एक साथ सार्वजनिक स्थल पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.
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गलती से भी कर दी ये हरकत, तो हो सकती है जेल
अगर धारा 163 लागू होने के बाद भी लोग सार्वजनिक जगह पर एकत्रित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. इस पर जिला मस्जिस्ट्रेट त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं. बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. किसानों का नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन जारी है.
अलर्ट मोड पर नोएडा पुलिस
बुधवार को बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के बाद अलीगढ़ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. 6 दिसंबर को डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसान बड़ा आयोजन कर सकते हैं. आयोजन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है.
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