झारखंड में गैर असैनिक सेवा के छह अफसरों को आईएएस के रूप में मिली प्रोन्नति

रांची, 3 फरवरी (.)। झारखंड में गैर असैनिक सेवा संवर्ग के छह अफसरों को आईएएस के रूप में प्रोन्नति दी गई है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

जिन अफसरों को आईएएस बनाया जाना है, उनमें महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के रूप में कार्यरत कंचन सिंह, सीता पुष्पा और प्रीति रानी, ऊर्जा विभाग में मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत विजय कुमार सिन्हा और श्रम एवं नियोजन विभाग के अफसर धनंजय कुमार सिंह एवं लाल राजेश प्रसाद शामिल हैं।

यूपीएससी (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) ने कुछ माह पूर्व गैर असैनिक सेवा संवर्ग के कुल 21 अफसरों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें से इन छह को आईएएस में पदोन्नति के योग्य पाया गया।

यूपीएससी ने चुने गए अफसरों की सूची अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजी थी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इन अफसरों की बतौर आईएएस नए सिरे से पोस्टिंग की जाएगी।

सके पहले दिसंबर महीने में झारखंड में राज्य की प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सात अफसरों को यूपीएससी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने आईएएस के रूप में पदोन्नत किया था। इन अफसरों में सुधीर बारा, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा कुजूर, नीलम लता, संदीप कुमार, पशुपति नाथ मिश्रा एवं राजकुमार गुप्ता के नाम शामिल हैं।

पदोन्नति के आधार पर आईएएस पद की ये सभी रिक्तियां वर्ष 2023 की थीं। झारखंड में आईएएस के 224 पद हैं। इनमें से करीब 40 पद रिक्त हैं। सृजित पदों से कम संख्या में आईएएस होने की वजह से कई विभागों के पद प्रभार पर चल रहे हैं या फिर एक आईएएस को कई पदों का प्रभार एक साथ दिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व आईएएस और आईपीएस पदों पर रिक्तियों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।

–.

एसएनसी/एएस

डिस्क्लेमरः यह . न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ हमारा चैनल टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

झारखंड में गैर असैनिक सेवा के छह अफसरों को आईएएस के रूप में मिली प्रोन्नति





देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,

#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY

Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on newsnationtv.com, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Crime
Social/Other
Business
Political
Editorials
Entertainment
Festival
Health
International
Opinion
Sports
Tach-Science
Eng News