Nation- बिजली चोरी मामले में सपा सांसद बर्क को कोर्ट से राहत, लेकिन भरने होंगे इतने रुपये- #NA

जियाउर्रहमान बर्क
उत्तर प्रदेश के संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SP सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बिल की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने सांसद ज़ियाउर्रहमान के घर बिजली कनेक्शन बहाल करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माने को अवैध बताते हुए, अपील बनाए रखने के लिए 6 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बिजली निगम को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश एक याचिका पर दिया गया है जिसमें सांसद ने बिजली कनेक्शन बहाली की मांग की थी.
संभल सांसद को राहत का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने दिया. वहीं, अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.
बिजली चोरी का हुआ था मामला दर्ज
दिसंबर 2024 में, बिजली विभाग ने संभल के दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर निरीक्षण के बाद सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जहां अधिकारियों ने कथित तौर पर बिजली चोरी पाई थी. जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के बाद अब बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था. बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया था. इसके साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया था. इसके बाद बिजली विभाग ने उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली भी काट दी थी.
सांसद को मिली राहत
बिजली चोरी के मामले में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दे दी है. इसके साथ ही, 6 लाख रुपये जमा करने के बाद उनका कनेक्शन जोड़ने का आदेश भी दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग को जबाव दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है.
बिजली चोरी मामले में सपा सांसद बर्क को कोर्ट से राहत, लेकिन भरने होंगे इतने रुपये
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