Sports – दिल्ली में GRAP-4 के नियम आज से लागू, ट्रकों की एंट्री बंद, स्कूल बंद… जानें क्या-क्या होंगे बदलाव #INA

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार को गंभीर स्तर से भी ऊपर पहुंच गया. इसके बाद CAQM (Commission for Air Quality Management) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर सोमवार से GRAP-IV के नए नियम लागू करने की घोषणा की है. ये सुबह आठ बजे से लागू होंगी. इसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी. हालांकि, जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही सभी स्कूलों में ऑनलाइन मोड पर क्लासेस शिफ्ट करने की अपील की गई है. 

प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का ऐलान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से की गई है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार से वाहनों के “ऑड-ईवन” नियम लागू करने और कक्षा 6 से 9 और 11 वीं की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड कराने की अपील की गई है. ट्रकों की एंट्री और सड़कों पर बीएस-IV वाहनों पर रोक लगाई गई है. इसके साथ GRAP-IV के तहत कई और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं. 

दिल्ली की सीएम आतिशी का कहना है कि सोमवार से GRAP-4 लागू होने के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस को बंद कर दिया गया है. सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कराएंगे. कर्मचारी घर से काम करेंगे? CAQM ने सभी कर्मियों को घर से काम करने के आदेश नहीं दिया है, मगर दिल्ली सरकार को ऐसी सलाह दी है कि सरकारी, नगर पालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मियों को कार्यालय से और बाकी को घर से काम करने की हिदायत दी जाए. वहीं केंद्र सरकार से भी केंद्रीय कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. 

कॉलेज भी बंद करने की सिफारिश 

GRAP-IV के तहत CAQM ने कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश की है. GRAP-III के तहत कक्षा 5 तक के छात्रों की कक्षाएं पहले ही ऑनलाइन मोड पर चलाई जा रही हैं. इसके अलावा कॉलेजों को भी बंद करने की सिफारिश की गई है. सीएक्यूएम ने कर्मचारियों को घर से काम के आदेश नहीं दिया है. मगर दिल्ली सरकार को हिदायत दी है कि  सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर करने की इजाजत मिले. अन्य को घर से काम की अनुमति दी जाए. 

इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित 

GRAP-IV लागू होने के बाद से अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा. सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों तथा आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को अनुमति होगी. दिल्ली के बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के प्रवेश पर रोक है. GRAP-IV के तहत BS-IV और उससे कम मानक वाले डीजल ये चलने वाले वाहनों पर रोक है. वहीं मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) पर भी प्रतिबंध है.


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