Sports – दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लागू किया गया GRAP-IV, जानें क्या हैं इसके नियम #INA

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. जिसके चलते कमिशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स (CAQM) ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-IV (गंभीर+) लागू कर दिया है. इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि GRAP Stage IV को लागू करने में देरी क्यों की गई.

राजधानी में स्मॉग और वायु प्रदूषण का लेवल काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया है. इसी को लेकर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी के सुधरने का इंतजार करने की बजाय ग्रैप स्टेज-IV लागू करना चाहिए था. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैप स्टेज-4 को नहीं हटा सकते. फिर भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से नीचे ही क्यों न आ जाए.

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जानें क्या है GRAP?

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा से नीचे गिर जाती है तो इसे सुधारने और इससे अधिक खराब होने से रोकने के लिए कुछ आतापकालीन उपाय करने होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में इन उपायों पर मुहर लगाई थी. उसके बाद साल 2017 में इन उपायों को अधिसूचित किया गया. बता दें कि यह योजना राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) की कई बैठकों के बाद तैयार की गई थी.

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वायु की गुणवत्ता के स्तर के अनुसार इन उपायों को विभिन्न स्टेज में बांटा गया है. इनमें GRAP I स्टेज को तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘खराब’ श्रेणी में यानी 201 से 300 के  बीच होता है. जबकि ग्रैप स्टेज II को तब सक्रिय किया जाता है जब यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी यानी 301-400 के बीच होता है.

वहीं ग्रैप स्टेज III को तब सक्रिय किया जाता है जब एक्यूआई ‘गंभीर’ श्रेणी यानी 401-450 के बीच होता है. जबकि ग्रैप की आखिरी स्टेट IV होती है जिसे तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण ‘गंभीर+’ श्रेणी यानी 450 से ऊपरर निकल जाता है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज IV लागू किया गया है.

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