Sports – झारखंड में निलंबित IAS पूजा सिंघल होने जा रही हैं रिहा, 28 महीने बाद मिली जमानत #INA
Suspended IAS Pooja Singhal Case: झारखंड में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल 28 महीने बाद रिहा होने जा रही हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह जेल में बंद थीं. उनकी प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है. पूजा सिंघल की इस याचिका पर शुक्रवार को भी पीएमएलए के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि शनिवार को भी मामले में सुनवाई जारी रहेगी. शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने का फैसला किया.
इसलिए मिल गई जमानत
कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कितने समय से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी है. इसके बाद जेल अधीक्षक ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था. निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की वकील ने बताया कि नए कानून के तहत उन्हें जमानत दी गई है.
बता दें कि इस कानून के मुताबिक किसी भी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी गई सजा की एक तिहाई है, तो जमानत आरोपी को दी जा सकती है. गौरतलब है कि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. उनके करीबियों के घर से भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ था. यह कार्रवाई मनरेगा फंड में हेराफेरी से जुड़े मामले में की गई थी.
ये था पूरा माजरा
रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां छापेमारी के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी. आरोपी सीए सुमन कुमार पूजा सिंघल का कथित तौर पर करीबी था. हालांकि, पूजा की पहचान एक मल्टी टैलेंटेड नौकरशाह के रूप में थी. वह कई रिकॉर्ड बना चुकी हैं. उन्होंने महज 21 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा क्रैक कर ली थी.
पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस हैं, उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज कराया था. लेकिन अब उनके उपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है. वो साल 2007 से 2010 के बीच झारखंड के तीन जिलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुकी थीं. बताया जा रहा है कि उसी दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी भी सामने आई थी.
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