Tach – ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, AI के इस कारनामे को लेकर की शिकायत; तुरंत रोकने की मांग की

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ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी एआई इमेज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है. ऐश्वर्या का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के उनकी एआई इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है.

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपने नाम, तस्वीरों और पहचान का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यावसायिक वस्तुओं पर गलत इस्तेमाल होने पर गंभीर चिंता जताई है. यह मामला जस्टिस तेजस करिया के सामने आया, जिन्होंने अभिनेता की पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आदेश जारी करने की मंशा जाहिर की. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2026 को होगी.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया : अभिनेत्री की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने बताया कि कैसे राय के नाम और छवि का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और बिना उनकी सहमति के अनुचित सामग्री से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई वेबसाइटें झूठा दावा कर रही हैं कि वे उनकी आधिकारिक प्लेटफॉर्म हैं, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है और उनके प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.

सेठी ने यह भी बताया कि ऑनलाइन बिना कानूनी अनुमति के राय की छवि और नाम का उपयोग करके मग, टी-शर्ट और ड्रिंकवेयर जैसे उत्पाद बेचे जा रहे हैं. सेठी ने एक कंपनी का भी जिक्र किया जिसका नाम ऐश्वर्या नेशन वेल्थ है, जिसने अपने आधिकारिक दस्तावेजों में राय को चेयरपर्सन के रूप में सूचीबद्ध किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मुवक्किल का इस संस्था से कोई संबंध नहीं है और इस दावे को धोखाधड़ी और भ्रामक बताया.

सेठी ने तर्क दिया कि यह स्पष्ट रूप से गलत प्रस्तुति और पहचान की चोरी का मामला है. राय को ऐसी किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी भी ऐसी किसी कंपनी का समर्थन या अनुमति नहीं दी थी.

एआई-जनरेटेड इमेज और मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर चिंताएं : अभिनेता की तस्वीरों का दुरुपयोग केवल भौतिक वस्तुओं और नकली संबंधों के लिए नहीं हो रहा है. सेठी ने अदालत को बताया कि अभिनेता की अश्लील, मॉर्फ्ड और एआई-जनरेटेड तस्वीरें कई डिजिटल प्लेटफार्मों पर प्रसारित की जा रही हैं. उन्होंने इसे उनकी गरिमा और गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन बताया और कहा कि उनकी छवि का यौन स्पष्ट सामग्री के लिए शोषण करना बेहद परेशान करने वाला और अस्वीकार्य है.

गूगल की ओर से पेश हुईं वकील ममता रानी ने कंटेंट हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि तस्वीरों को हटाने के लिए विशिष्ट URLs की आवश्यकता होगी.

कोर्ट ने क्या कहा? : जस्टिस करिया ने कहा कि चूंकि मांगी गई राहत में कई तरह के उल्लंघन शामिल हैं, इसलिए कोर्ट को कई प्रतिवादियों के खिलाफ अलग-अलग आदेश जारी करने पड़ सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर एक ही आदेश से सभी मामलों का समाधान हो सकता है, तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित करने पर विचार करेगा.

कोर्ट ने राय की कानूनी टीम को सलाह दी कि वे विस्तृत URLs जमा करें या कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ब्लॉकिंग और स्क्रीनिंग इंस्ट्रक्शंस (BSI) प्रक्रिया का पालन करें. अगले सुनवाई जनवरी 2026 में होगी, जिसमें आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे.
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