मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उठायें लाभ, प्रति जोडें को 51 हजार की दी जाएगी धनराशि
विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को दी जायेगी प्राथमिकता।
आगरा, 17 दिसम्बर 2024 – उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक समरूपता एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से निराश्रित कन्याओं, विधवाओं और दिव्यांगजन के अभिभावकों की पुत्रियों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें विवाह में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विवाह के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करना है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इस प्रक्रिया के दौरान सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ें की दर से कुल 51,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में जमा किए जाएंगे, 10,000 रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री के लिए दिए जाएंगे, और कार्यक्रम के आयोजन पर 6,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता की कुछ निश्चित शर्तें हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता की शर्तें
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कन्या और उसके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ आवेदक के परिवार की वार्षिक आय की सीमा अधिकतम 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि वर के लिए यह आयु 21 वर्ष होने की अनिवार्यता है। आयु की पुष्टि के लिए मान्य दस्तावेज जैसे स्कूल शैक्षणिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह उन कन्याओं को मदद पहुंचाना भी है जो अविवाहित हैं या विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें www.cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर अपने तथ्यों की पुष्टि करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदन का कार्य किसी भी जन-सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सरल और सुगम है, जिससे सभी वर्ग के लोग आसानी से लाभ उठा सकें।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन
योजना द्वारा पात्र पाए जाने वाले आवेदक का विवाह नगरीय निकाय एवं विकास खंड स्तर पर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत संपन्न कराया जाएगा। यह आयोजन न केवल सामाजिक समर्पण को बढ़ावा देगा, बल्कि विवाह के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा। सामूहिक विवाह का आयोजन सामाजिक एकता और सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे समुदाय में एकता का संचार होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस योजना के जरिए सरकार ने साबित कर दिया है कि वह सामाजिक समरसता और महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। इस योजना का लाभ उठाकर अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वास्तव में उन सभी के लिए एक आशा की किरण साबित हो सकती है, जो विवाह के साथ जुड़े आर्थिक बोझ से ग्रस्त हैं और एक बेहतर भविष्य की चाह रखते हैं।
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