Tejashwi Yadav: नीतीश कुमार सुधार लें अपनी गलती, तेजस्वी यादव ने दिया आखिरी मौका! #INA

Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था. तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा. विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया. यह सब विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ कर रहे हैं और इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं. वहीं, संदन के स्थगित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी.

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा

बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हालत में पास नहीं होने देंगे चाहे इसके लिए हमें संसद या फिर सड़क पर भी क्यों ना लड़ाई करनी पड़े. हम इसे मुद्दे को विधानसभा में भी उठा रहे हैं और संसद में भी उठाएंगे.

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नीतीश कुमार सुधार लें गलती- तेजस्वी यादव

आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए. अगर वह भी संविधान पर विश्वास करते हैं तो उन्हें आकर इसके बारे में बोलना चाहिए और बिल को वापस लेने की मांग करनी चाहिए. 

‘सम्राट चौधरी को शर्म से मर जाना चाहिए’

वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आरक्षण पर दिए गए बयान पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए. वो कहते हैं आरजेडी के शासनकाल में किसी को आरक्षण नहीं दिया गया. उन्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले लालू यादव के शासनकाल में ही आरक्षण दिया गया था. सम्राट चौधरी को इतिहास पता होना चाहिए. 

क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम?

दरअसल, संसद में नया विधेयक लाया गया है, जिसके अनुसार 1955 के वक्फ कानून में बदलाव किया जाएगा. साथ ही महिलाओं को भी इस बोर्ड में शामिल करने की बात कही गई है. यह संशोधन लाने के पीछे सरकार का यह तर्क है कि इसके तहत मनमाने तरीके से अनिवार्य सत्यापन के बिना ही किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा कर दिया जाता है. वक्फ संपत्ति का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति. दरअसल, मुगल के समय से ही वक्फ की अवधारणा चली आ रही है. 1954 में पहली बार स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था. जिसके बाद 1995 में वक्फ अधिनियम में बदलाव कर उन्हें और भी कई अधिकार दे दिए गए. जिसके बाद से ही वक्फ बोर्ड को लेकर कई शिकायतें आईं, जिसके तहत संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जे किए जाने लगे. इसी को लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाया गया है.


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