सोनीपत में फर्जीवाड़े से बेचा अधिकारी का प्लॉट:4 साल पहले मर चुकी मां को जीवित बता की रजिस्ट्री; पिता समेत 8 फंसे- INA NEWS

सोनीपत के गन्नौर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस महिला की 4 साल पहले मौत हो गई थी, उसके नाम से प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री करा दी गई। मामले में नीति आयोग में कार्यरत एक अधिकारी (मृतक महिला के बेटे) ने अपने पिता समेत आठ लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिसंबर,2008 मे हो चुकी महिला की मौत जानकारी अनुसार, नीति आयोग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंकित यादव ने गन्नौर थाने में दी गई शिकायत में बताया कि वह नांगलोई दिल्ली का निवासी है। हम दो भाई हैं, जिनमें वह बड़ा है और छोटा भाई सचिन (33 वर्ष) प्राइवेट जॉब करता है। उसने बताया कि उसकी माता हेमलता यादव का निधन 4 दिसंबर 2008 को रॉकलैंड हॉस्पिटल, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में हुआ था। उस समय उनका निवास नजफगढ़ रोड, नांगलोई दिल्ली था। एक साल पहले पता चला, प्लॉट दूसरे के नाम अंकित ने बताया कि उसकी माता के नाम गांव गढ़ी केसरी में 250 वर्ग गज का एक प्लॉट था। यह खेवट नंबर-74, खाता/खतौनी-99, तहसील गन्नौर, इंतकाल नंबर 3920, जिला सोनीपत में स्थित है। करीब एक साल पहले उनको पता चला कि यह प्लॉट किसी कमला देवी के नाम रजिस्टर हो चुका है। बेटों व पति को मिलना था हक उन्होंने जांच में पता चला कि प्लॉट की रजिस्ट्री क्रमांक-3849 17 अक्टूबर 2012 को की गई। जबकि उसकी मां की मौत तो करीब 4 साल पहले हो चुकी थी। नियमानुसार उनकी माता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति मेरे, मेरे भाई सचिन और पिता धर्मबीर के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए थी। बोला- पिता पर फर्जीवाड़े का शक उसने बताया कि उसको शक है कि उसके पिता धर्मबीर यादव ने कमला देवी और अन्य लोगों के साथ मिलकर किसी अन्य महिला को उसकी मां बनाकर धोखाधड़ी से प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी है। उसने बताया कि इस मामले में धर्मबीर यादव (मृतका के पति) के अलावा कमला देवी (खरीददार) निवासी दीप नगर, गन्नौर वेदप्रकाश, रामप्रसाद कौशिक निवासी हरि नगर, गन्नौर, शकुंतला नंबरदारनी गढ़ी केसरी, गन्नौर, बिजेंद्र गन्नौर, कृष्ण गन्नौर व सतबीर उर्फ जगन गन्नौर शामिल है। गन्नौर थाना में केस दर्ज पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान धर्मबीर यादव को 6 मार्च और 11 अप्रैल 2025 को नोटिस भेजे गए, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए। अन्य आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। जांच के बाद गन्नौर थाने में धारा 420, 467, 468 और 120-B IPC में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

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यह पोस्ट सबसे पहले भस्कर डॉट कोम पर प्रकाशित हुआ हमने भस्कर डॉट कोम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है |

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