पांच साल का इंतजार खत्म, अब एक साल की नौकरी पर मिलेगी ग्रेच्युटी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 को देश में चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को अधिसूचित कर दिया. इनमें वेतन संहिता 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशंस कोड 2020 शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन नए कानूनों के लागू होने से 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत कर एक साफ, एकरूप और आधुनिक ढांचा तैयार किया गया है.

Fixed-term Employees (FTE) को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा

नए नियम के तहत अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को छुट्टी, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी सहित सभी सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों जैसी मिलेंगी. अब उन्हें ग्रेच्युटी के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार मिल जाएगा. समान काम पर समान वेतन भी सुनिश्चित किया गया है, जिससे आय और संरक्षण को मजबूती मिलेगी.

Gig और Platform Workers पहली बार कानून के दायरे में

फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग, डिजिटल सर्विस प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले लाखों वर्कर्स को पहली बार कानूनी सुरक्षा मिली है. अब एग्रीगेटर कंपनियों को वार्षिक कारोबार का 1–2% (सीमा 5% तक) इनके हित में योगदान करना होगा. सभी वर्कर्स को आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, जिससे वे देशभर में कहीं भी काम करें, उन्हें लाभ वहीं मिलेंगे और पूरी सोशल सिक्योरिटी पोर्टेबल रहेगी.

पांच साल का इंतजार खत्म, अब एक साल की नौकरी पर मिलेगी ग्रेच्युटी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान




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