खबर फिली – धोखाधड़ी मामले में रेमो डिसूजा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कोरियोग्राफर की मांग मानने से किया इनकार – #iNA @INA

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. धोखाधड़ी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से रेमो डिसूजा को झटका लगा है. कोरियोग्राफर धोखाधड़ी के मामले को निरस्त करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन कोर्ट ने केस पर रोक लगाने की मांग को मानने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है. दरअसल रेमो डिसूजा ने धोखाधड़ी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है. साथ ही एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है.

क्या है धोखाधड़ी का मामला

कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी ने दिसंबर 2016 में FIR दर्ज करवाई थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि रेमो ने उन्हें अपनी फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ में 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया था. उनका आरोप है कि रेमो ने वादा भी किया था कि साल भर के अंदर उनका पैसा वापस हो जाएगा. हालांकि, साल भर बाद में उनके पैसे वापस नहीं किए गए हैं.

साथ ही शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उन्होंने रेमो डिसूजा से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के जरिए धमकाया गया था. पुलिस ने रेमो और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा (420), (406) और (386) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. साथ ही ट्रायल कोर्ट ने रेमो को पेश होने का समन भी जारी किया था. हालांकि, रेमो ने अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. लेकिन इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, जहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले को निरस्त करने की रेमो की मांग को मानने से इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी समेत 7 लोगों पर एक डांस ग्रुप के साथ 11.96 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का भी आरोप है. 26 साल के एक डांसर ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था.


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