अलीगढ़ के कोतवाली खैर क्षेत्र में दो साल पहले पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाॅक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा व 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा है।
6 जनवरी 2022 को हुई इस घटना के मामले में खैर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा था कि दोपहर साढ़े 12 बजे वह घर में नहा रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला बिंटा पांच साल की बेटी को गांव से बाहर ले गया। वहां खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी दी तो महिला ने तलाश शुरू की।
वह गांव के बाहर खेतों में पहुंचीं तो वहां बिंटा बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था। जो महिला को देखकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बिंटा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बिंटा को सजा सुनाई गई है।
अलीगढ़ के कोतवाली खैर क्षेत्र में दो साल पहले पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाॅक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा व 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा है।
6 जनवरी 2022 को हुई इस घटना के मामले में खैर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा था कि दोपहर साढ़े 12 बजे वह घर में नहा रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाला बिंटा पांच साल की बेटी को गांव से बाहर ले गया। वहां खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी दी तो महिला ने तलाश शुरू की।
वह गांव के बाहर खेतों में पहुंचीं तो वहां बिंटा बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था। जो महिला को देखकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बिंटा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बिंटा को सजा सुनाई गई है।