UP News: नोएडा में बिल्डर की मनमानी से हैं परेशान, नहीं मिल रहा हाई-राईज फ्लैटों का सालों से पजेशन, अपनाएं ये आसान तरीका – INA


दिल्ली से सटे नोए़डा में घर लेना कई लोगों का ख्वाब होता है. क्योंकि यहां घर लेने के कई फाएदे हैं. एक तो यह शहर राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा है. इसकी कनेक्टिविटी यूपी और हरियाणा के कई बड़े शहरों से भी है. कामकाज करने वाले लोगों के लिहाज से भी नोएडा में रहना काफी फायदेमंद है. क्योंकि कई इंटरनेशनल कंपनियां यहीं से चलती हैं. ऐसे में लोग नोएडा में घर लेना पसंद करते हैं. जीवन भर की पूंजी लगाकर वो नई बन रही सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं, मगर कई बार ऐसा करना उन्हें भारी भी पड़ जाता है. कारण है बिल्डर की मनमानी.
कई बिल्डर ऐसे हैं जो पैसा तो ले लेते हैं. मगर कभी आपको फ्लैट नहीं मिल पाता तो कभी पजेशन और रजिस्ट्री के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं. कई दफे ऐसा भी होता है कि बिल्डिंगों को आधा अधूरा बनाकर छोड़ देते हैं. चाहे आप लाख कोशिश कर लें, मगर बिल्डर की तरफ से या तो जल्दी फ्लैट बनने या मिलने की तसल्ली मिलती है. या तो बिल्डर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है. ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जो सालों से अपने आशियाने के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने पैसा भी भरा मगर आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें फ्लैट मिलेगा. अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई भी ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो हम इसका उपाय आपको बताएंगे.
अगर हाई-राईज घर का कब्जा (पजेशन) नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले RERA अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां आपको देरी के लिए मुआवजा मिल सकता है. अपनी शिकायत के साथ बिल्डिंग एग्रीमेंट, भुगतान की रसीदें और अन्य जरूरी दस्तावेज़ जमा करें. अगर आप कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं, तो किसी मध्यस्थता केंद्र (ADR) के माध्यम से समझौता करने का प्रयास कर सकते हैं.
UP RERA में शिकायत दर्ज करें
- नोएडा में होने के कारण, आपको उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) के पास शिकायत करनी होगी.
- आप UP RERA की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
सबूत इकट्ठा करें
- अपनी शिकायत के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें.
- इसमें बिल्डर के साथ किया गया एग्रीमेंट (Agreement to Sale), भुगतान की सभी रसीदें, और बिल्डर के साथ हुई बातचीत के रिकॉर्ड (जैसे ईमेल, पत्र आदि) शामिल हो सकते हैं.
शिकायत की प्रक्रिया समझें
- आप शिकायत दर्ज करने के बाद रेरा के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर (Adjudicating Officer) द्वारा मामले की सुनवाई कर सकते हैं.
- रेरा बिल्डर को नोटिस जारी करता है और मामले का निपटारा करने के लिए बिल्डर को उचित कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है.
आपको क्या मिल सकता है?
- रेरा के पास यह अधिकार है कि वह बिल्डर को देरी के लिए ब्याज के साथ पजेशन देने का आदेश दे.
- यदि आप कब्जा नहीं चाहते हैं या आप भुगतान किए गए पैसे की वापसी चाहते हैं, तो आप ब्याज सहित पैसे की वापसी की मांग कर सकते हैं.
नोएडा में बिल्डर की मनमानी से हैं परेशान, नहीं मिल रहा हाई-राईज फ्लैटों का सालों से पजेशन, अपनाएं ये आसान तरीका
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
[ad_1] #INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,










