UP News: Hardoi News: फाइलेरिया से मुक्ति के लिए तंत्र-मंत्र, पत्नी का सिर कुल्हाड़ी से काटा था; 4 साल बाद मिली आजीवन कारावास – INA

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में तंत्र-मंत्र के चलते पति द्वारा पत्नी की बली देने का हैंरतंगेज मामला सामने आया है. फाइलेरिया की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आरोपी पति ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था. तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हुए पति ने कई बार सुअर और फिर पत्नी का सर धड़ से अलग कर बलि दी थी. इस पूरे मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस की पैरवी के अंतर्गत अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के आरोपी पति को अदालत के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है.
हरदोई में अपर जिला जज अच्छे लाल सरोज ने पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतका के पिता गिरिवर उर्फ रामकिशन ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी कमलेश नामक व्यक्ति के साथ की थी. कमलेश को फाइलेरिया हो गया था. वह काफी समय से इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा ले रहा था. वह विनाशिनी देवी की पूजा अर्चना करते हुए 12 बजे के बाद सुअर की बलि देने जैसे कृत्य किया करता था. इसी के चलते उसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर सिर को धड़ से अलग कर बलि देने का काम किया है.
तंत्र-मंत्र के लिए पत्नी की बलि
10 दिसंबर 2020 की रात में उसने इस घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था. मौके पर तंत्र-मंत्र की जगह पर बेटी की लाश दो टुकड़ों में पाई गई थी. पास में ही बंदन लगी हुई कुल्हाड़ी भी पाई गई थी. पति कमलेश के द्वारा अपनी पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर उसे बलिस के रूप में चढ़ाया गया था. घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी. पति द्वारा अंधविश्वास के चलते की गई हत्या के मामले में जिला अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा व 25 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. पुलिस की पैरवी के चलते और नौ गवाहों की गवाही के बाद अदालत में पति को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अदालत के निर्देश के बाद में आरोपी हत्यारे पति को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है.
पिता ने दर्ज कराया था केस
सुरसा थाना क्षेत्र के पनुवावर गांव के रहने वाले कमलेश ने अपनी पत्नी कांति की कुल्हाड़ी से गर्दन धड़ से अलग कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद सांडी थाना क्षेत्र के रहने वाले गिरिवर उर्फ रामकिशन ने अपने दामाद कमलेश पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 दिसंबर 2020 को मामला थाने में दर्ज कराया था. शिकायत में तंत्र-मंत्र के चलते हत्या करने की वजह बताई गई थी.
4 साल बाद मिली सजा
पुलिस ने मामले में हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस तथा मृतका के पिता की पैरवी पर अदालत ने हत्या आरोपी पति को नौ गवाहों की गवाही के बाद 4 साल बाद सजा सुनाई है. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.
Hardoi News: फाइलेरिया से मुक्ति के लिए तंत्र-मंत्र, पत्नी का सिर कुल्हाड़ी से काटा था; 4 साल बाद मिली आजीवन कारावास
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