UP News: सौरभ हत्याकांड: जज ने पूछा- क्या तुमने पहले भी कोई क्राइम किया है? मुस्कान के प्रेमी साहिल ने दिया ये जवाब – INA

Meerut News: देशभर में सुर्खियां बटोरने वाले मेरठ के बहुचर्चित ‘ब्लू ड्रम’ यानी सौरभ हत्याकांड में आज (14 अक्टूबर) सजा का ऐलान होना है. मेरठ की जिला अदालत में दोषी करार दिए जा चुके मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की सजा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हो चुकी है. जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए दोषी साहिल से जब जज ने सवाल पूछे तो उसने पहले से किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड होने से साफ इनकार कर दिया. अदालत अब 11:30 बजे के बाद या लंच के बाद दोनों दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा का फैसला सुनाएगी.
सजा के निर्धारण को लेकर जिला जज की अदालत में प्रक्रिया शुरू की गई. सुनवाई के दौरान जज ने दोषी साहिल से पूछा कि क्या उसने इससे पहले भी कभी कोई अपराध किया है, जिस पर साहिल ने स्पष्ट तौर पर किसी भी पुराने अपराध से इनकार किया. जब अदालत ने उसे सजा के बिंदु पर अपनी बात रखने का मौका दिया, तो साहिल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. अदालत ने प्रक्रिया पूरी करने के बाद कहा कि सजा का फैसला सुनाते समय दोनों दोषियों को दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा.
‘हत्यारों को मिले सिर्फ फांसी की सजा’
आज फैसले के दिन मृतक सौरभ के घर पर गमगीन माहौल है और परिवार के लोग सुबह से ही ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं. सजा के ऐलान से ठीक पहले सौरभ के परिजनों ने घर में पूजा-पाठ कर दोनों हत्यारों को फांसी की सजा मिलने की प्रार्थना की. सौरभ के भाई ने कहा कि जिस बेरहमी से उनके भाई की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाया गया, उसके लिए सिर्फ फांसी ही न्याय है. यदि जिला अदालत से फांसी की सजा नहीं मिलती है, तो वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे. परिजनों ने आरोप लगाया कि मुस्कान ने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है. प्रेमी के साथ मिलकर रची गई यह साजिश पूरे समाज को झकझोर देने वाली है.
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‘समाज के लिए नजीर बने फैसला, कानून का पैदा हो खौफ’
मृतक के परिजनों ने उम्मीद जताई है कि अदालत का आज का फैसला समाज के लिए एक नजीर साबित होगा. परिजनों ने कहा कि आए दिन देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पत्नियां प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही हैं. ऐसे में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिलने से समाज में कड़ा संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा होगा. परिवार का कहना है कि उनका बेटा अब लौटकर वापस नहीं आएगा, लेकिन कातिलों को फांसी मिलने पर ही उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी.
पुलिस की मजबूत पैरवी और फास्ट ट्रैक सुनवाई
मेरठ के इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. पुलिस ने मामले में त्वरित जांच करते हुए मुस्कान और साहिल के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की थी. जिला अदालत पहले ही दोनों को सौरभ की हत्या और साक्ष्य छिपाने की साजिश का दोषी ठहरा चुकी है. शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद आज सजा की अंतिम घोषणा होने जा रही है.
सौरभ हत्याकांड: जज ने पूछा- क्या तुमने पहले भी कोई क्राइम किया है? मुस्कान के प्रेमी साहिल ने दिया ये जवाब
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