UP News: गजब! जनरल टिकट लेकर ट्रेन के AC कोच में चढ़ा यात्री, टोका तो चबा गया रेलवे अधिकारी का अंगूठा – INA
Kasganj Crime News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. साबरमती एक्सप्रेस में सरकारी काम में बाधा डालने और टिकट जांच अधिकारी के साथ बर्बरता करने के आरोप में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है. घटना 28 सितंबर 2026 की है. गाड़ी संख्या 19410 साबरमती एक्सप्रेस में CTTI/ट्रेन कंडक्टर मनोज कुमार चौहान की ड्यूटी लखनऊ से मथुरा जंक्शन के बीच थी. ट्रेन जब गंजडुंडवारा स्टेशन से कासगंज की ओर रवाना हुई, तभी चेकिंग के दौरान AC के A-1 कोच में एक यात्री सवार मिला.
जब CTTI ने उसका टिकट जांचा तो उसके पास गंजडुंडवारा से मेहसाना का केवल जनरल कोच का टिकट था. इस पर CTTI ने उसे नियमानुसार एसी कोच से निकलकर जनरल कोच में जाने को कहा. इसी बात से आक्रोशित होकर यात्री ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर उतारू हो गया.
अंगूठा चबाकर हड्डी निकाली बाहर, जीआरपी ने कराया मेडिकल
आरोप है कि जब CTTI ने उसका विरोध किया तो उग्र हुए यात्री ने उनके बाएं हाथ के अंगूठे को अपने मुंह में भरकर बेरहमी से चबा लिया और हाथ पर भी जगह-जगह दांतों से काट लिया. हमला इतना भयावह था कि CTTI के अंगूठे की हड्डी बाहर निकल आई.
घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी कासगंज ने CTTI को तत्काल इलाज और चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा. मामले में जीआरपी कासगंज थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज दर्ज किया गया.
ये भी पढ़ें: सपनों में सिद्धार्थ मुझे अपने पास बुलाता है, प्रेमी की मौत का ऐसा सदमा, प्रेमिका ने लगा ली फांसी
आरोपी गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं मुकदमे
मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी इकबाल (38 वर्ष) को 28 सितंबर की रात कासगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूल रूप से कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में फर्रुखाबाद के कम्पिल में रह रहा था.
GRP पुलिस के अनुसार, आरोपी इकबाल का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और उसके खिलाफ पहले से सिकंदरपुर वैश्य थाने में बलवा और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
गजब! जनरल टिकट लेकर ट्रेन के AC कोच में चढ़ा यात्री, टोका तो चबा गया रेलवे अधिकारी का अंगूठा
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,