UP News: सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज – INA

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ आजम खां को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बताया जा रहा है कि दो पैन कार्ड मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है. साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सेशन कोर्ट से झटका मिला है. निचली अदालत से मिली सजा पर उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया. दरअसल निचली अदालत ने आजम और बेटे अब्दुल्ला को दोषी मानते हुए 7-7 की सजा सुनाई थी. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए आजम ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी.
बताया जाता है यह पूरा मामला साल 2019 का है, जो भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया है. आकाश का आरोप है कि अब्दुल्लाह आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनाए थे. जांच के दौरान अब्दुल्लाह के बेटे आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी. इससे पहले एमपी-एमलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने दोनों को 7-7 की सजा सुनाई थी. साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था.
नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं बाप-बेटे
कोर्ट इस फैसले के बाद 25 नवंबर 2025 को आजम और अब्दुल्ला की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. 20 अप्रैल 2026 को यह अपील भी खारिज कर दी गई है. फिलहाल आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह नंवबर 2025 से जेल में ही बंद हैं. दोनो ही रामपुर की जिला जेल में निरुद्ध है. फिलहाल दोनों को किसी भी तरह से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है.
सितंबर 2025 में जेल से हुए थे रिहा आजम
सपा नेता आजम खान सितंबर 2025 में ही जेल से रिहा हुए थे. उस दौरान उनके बयान काफी चर्चा में रहे थे. हालांकि 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को अदालत के फैसले के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा. सूत्रों से पता चला है कि आजम खान के वकील अब इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय जा सकते हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही आजम और उनके बेटे की तरफ से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी.
सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज
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