UP News: बेकरी शॉप पर बुलडोजर चला, जेल में रहे बंद, अब DNA टेस्ट से मोईद खान बरी… अयोध्या के भदरसा गैंगरेप केस की कहानी – INA


अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में बुधवार को पॉक्सो फर्स्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. पॉक्सो कोर्ट में मामले में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि उनके नौकर राजू खान को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी पाया. राजू खान को कल यानी गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी. मामला तब सामने आया था, तब नाबालिग दो महीने की प्रेग्नेंट थी. इसलिए मोईद खान और राजू खान के DNA टेस्ट कराए गए. DNA टेस्ट में राजू खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि मोईद खान की रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इस मामले में मोईद खान पर बड़ा एक्शन हुआ था. उनके बेकरी शॉप और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बुलडोजर तक चला था. आइए जानते हैं भदरसा गैंगरेप केस की पूरी कहानी…
दरअसल, मामला करीब डेढ़ साल पुराना है. पूराकलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग लड़की को काफी दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी. शुरू में परिजनों ने इधर-उधर से दवाई कराई, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ. इस पर परिजनों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया. अल्ट्रासाउंड में नाबालिग दो महीने की गर्भवती निकली. रिपोर्ट देख परिजनों के होश उड़ गए. घर आकर उन्होंने नाबालिग से पूरी जानकारी ली और इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया.
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29 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था केस
नाबालिग ने बताया कि मोईद खान और उनके नौकर राजू खान ने उसके साथ गलत काम किया था. 29 जुलाई 2024 को परिजन थाने पहुंचे और मोईद खान और राजू खान पर मुकदमा दर्ज कराया. चूंकि घटना के समय मोईद खान समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष थे. भदरसा मार्केट में ही उनकी बेकरी शॉप और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था. बेकरी शॉप पर नाबालिग लड़की राजू खान के साथ काम करती थी.
मोईद खान पर क्या लगे थे आरोप?
परिजनों ने आरोप लगाया कि एक दिन राजू खान ने नाबालिग से कहा कि मोईद खान उससे मिलना चाहते हैं. नाबालिग मोईद खान से मिलने पहुंची. यहां मोईद ने उसके साथ गलत काम किया और वीडियो बना लिए. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोईद और राजू ने करीब दो महीने तक उसका यौन उत्पीड़न किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार कर लिया.
अखिलेश यादव ने की थी DNA टेस्ट कराने की मांग
मामला संवेदनशील होने से राजनीतिक बवाल मचा. मामले में सरकार भी एक्टिव हो गई. CM योगी ने मोईद खान और राजू खान पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस-प्रशासन को दिए. वहीं मोईद खान के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के चलते सपा भी बैकफुट पर आ गई. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक ट्वीट में उन्होंने “कुकृत्य करने वालों का DNA टेस्ट करवाने की मांग की.” समाजवादी पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट में कहा गया कि अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप केस के मामले में ही ये मांग की है.
CM योगी से मिला था पीड़िता परिवार
वहीं लखनऊ में CM योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया. पुलिस-प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी शॉप और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया. मोईद खान की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसकी जद में बेकरी शॉप और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आया. इधर, पूराकलंदर थाने में पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में दोनों पर केस दर्ज हुआ.
सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोईद खान!
मोईद खान अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते थे. ऐसे में अवधेश प्रसाद तक को मीडिया में सफाई पेश करनी पड़ी. इस घटना को लेकर उन्होंने कहा था कि, “ये घटना बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है. इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा पड़ जाएगा. इस घटना के दोषियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. पुलिस को चाहिए कि वो किसी के दबाव में न आए और जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी करे. पीड़िता के साथ हम लोग, हमारी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है.”
इधर, मोईद खान और राजू खान गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए. इलाज के बाद पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. DNA जांच के लिए मोईद खान और राजू खान के सैंपल ले लिए गए. जांच पूरी होने के बाद अयोध्या पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. पॉक्सो फर्स्ट कोर्ट जज निरुपमा विक्रम की कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी. 14 जनवरी 2026 को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
फैसले को हाई कोर्ट में अपील करेंगे- पीड़ित पक्ष
बुधवार दोपहर तीन बजे 3:30 बजे मोईद खान और राजू खान को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोईद खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता के समर्थन में कुल 13 गवाह पेश किए गए. कोर्ट ने DNA रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को देखने के बाद मोईद खान को दोष मुक्त करार दिया. वहीं उनके नौकर राजू खान को दोषी करार दिया. गुरुवार को राजू खान को सजा सुनाई जाएगी. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.
बेकरी शॉप पर बुलडोजर चला, जेल में रहे बंद, अब DNA टेस्ट से मोईद खान बरी… अयोध्या के भदरसा गैंगरेप केस की कहानी
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