UP News: ‘ठंडी हवा खा रहे हो’… गर्मी से राहत के लिए छात्रों ने हॉस्टल में लगाया कूलर, यूनिवर्सिटी ने लगाया 10000 जुर्माना – INA


कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय (सीएसए) का नाम काफी चर्चित है. यहां पर कुछ छात्रों ने गर्मी से बचने के लिए अपने हॉस्टल में कूलर लगवा लिए. इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया है. अब सभी छात्र जुर्माने की राशि को लेकर परेशान है. छात्रों ने कूलर लगाने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी. इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) में कई हॉस्टल है और उनमें से एक हॉस्टल है शेखर छात्रावास. यहां रहने वाले नौ छात्रों ने भीषण गर्मी से बचने के लिए अपने कमरों में कूलर लगवा लिए. उनकी गलती यह थी कि उन्होंने ना तो इसके लिए अनुमति ली और ना ही इसका शुल्क जमा किया. अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी छात्रों पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
बिना परमिशन के चला रहे थे कूलर
दरअसल, इस बात का खुलासा तब हुआ जब डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ने हॉस्टल का निरीक्षण किया. उन्होंने देखा कि यह छात्र कॉलर की ठंडी हवा का मजा ले रहे और वो भी बिना अनुमति और शुल्क के, तो उन्होंने सभी छात्रों पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया है. डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मुनीश कुमार ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह तय किया गया था कि हॉस्टल में कूलर लगाने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, जिसके लिए 5000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.
छात्रा ने कहा- जुर्माना भरना संभव नहीं
यह अनुमति हर साल केवल 1 मार्च से 15 नवंबर तक के लिए वैध होती है. यह 5000 प्रति सीजन लागू होते है. इसके अलावा जो छात्र जुर्माना तत्काल जमा कर देंगे उनको 5000 रुपए की माफी दे दी जाएगी और उनसे सिर्फ 5000 रुपए लिए जाएंगे. वहीं छात्रों का कहना है कि वो सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते है और उनके लिए इतना जुर्माना जमा करना संभव नहीं है. इन छात्रों के नाम अंकित कुमार, सिद्धांत कुमार, रोहित कुमार जायसवाल, शिव लखन, प्रवीण कुमार यादव, अरुण प्रताप, अश्विनी कुमार, सूरज सिंह और जय शुक्ला है. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि नियम सभी के लिए समान है.
‘ठंडी हवा खा रहे हो’… गर्मी से राहत के लिए छात्रों ने हॉस्टल में लगाया कूलर, यूनिवर्सिटी ने लगाया 10000 जुर्माना
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
[ad_1] #INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,










