UP News: नोएडा के क्लब, रेस्टोरेंट और होटल में अब नहीं होंगे फायर शो, पूरी तरह लगा बैन… नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस – INA

UP News: नोएडा के क्लब, रेस्टोरेंट और होटल में अब नहीं होंगे फायर शो, पूरी तरह लगा बैन… नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस – INA

गोवा के नाइट क्लब में हाल ही में हुई एक गंभीर घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब राज्य में फायर शो यानी आग से जुड़े करतब या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश आबकारी विभाग और फायर विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया गया है. प्रशासन का साफ कहना है कि जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.

फायर विभाग के मुताबिक नोएडा के बार, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आग का इस्तेमाल कर फायर शो आयोजित करने पर अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. हालिया घटना में आग से जुड़े प्रदर्शन के दौरान लापरवाही सामने आई थी, जिससे जान-माल के नुकसान की आशंका पैदा हुई. इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है.

लाइसेंस रद्द होने की चेतावनी

दोनों विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई संचालक या आयोजक फायर शो का आयोजन करता पाया गया तो उसके खिलाफ लाइसेंस कैंसिलेशन, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फायर विभाग की ओर से ऐसे सभी स्थलों की निगरानी की जाएगी, जहां पहले इस तरह के शो आयोजित होते रहे हैं. फायर विभाग की टीमें बार, क्लब और कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगी.

शो के लिए इजाजत लेनी जरूरी

बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर आग से जुड़ी एक्टिविटी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी आयोजन में आग का इस्तेमाल करने से पहले फायर विभाग की इजाजत लेनी जरूरी होती है, लेकिन अब ऐसे किसी भी शो की इजाजत नहीं दी जाएगी. नोएडा प्रशासन ने सभी होटल, बार, क्लब और कार्यक्रम आयोजकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने परिसरों में किसी भी तरह का फायर शो या आग से जुड़ा प्रदर्शन न कराएं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं फायर शो या आग से जुड़ी एक्टिविटी दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत फायर विभाग या पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

नोएडा के क्लब, रेस्टोरेंट और होटल में अब नहीं होंगे फायर शो, पूरी तरह लगा बैन… नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस




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Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,

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गोवा के नाइट क्लब में हाल ही में हुई एक गंभीर घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब राज्य में फायर शो यानी आग से जुड़े करतब या प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश आबकारी विभाग और फायर विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जारी किया गया है. प्रशासन का साफ कहना है कि जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.

फायर विभाग के मुताबिक नोएडा के बार, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आग का इस्तेमाल कर फायर शो आयोजित करने पर अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. हालिया घटना में आग से जुड़े प्रदर्शन के दौरान लापरवाही सामने आई थी, जिससे जान-माल के नुकसान की आशंका पैदा हुई. इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है.

लाइसेंस रद्द होने की चेतावनी

दोनों विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई संचालक या आयोजक फायर शो का आयोजन करता पाया गया तो उसके खिलाफ लाइसेंस कैंसिलेशन, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फायर विभाग की ओर से ऐसे सभी स्थलों की निगरानी की जाएगी, जहां पहले इस तरह के शो आयोजित होते रहे हैं. फायर विभाग की टीमें बार, क्लब और कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगी.

शो के लिए इजाजत लेनी जरूरी

बिना अनुमति या सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर आग से जुड़ी एक्टिविटी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी आयोजन में आग का इस्तेमाल करने से पहले फायर विभाग की इजाजत लेनी जरूरी होती है, लेकिन अब ऐसे किसी भी शो की इजाजत नहीं दी जाएगी. नोएडा प्रशासन ने सभी होटल, बार, क्लब और कार्यक्रम आयोजकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने परिसरों में किसी भी तरह का फायर शो या आग से जुड़ा प्रदर्शन न कराएं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं फायर शो या आग से जुड़ी एक्टिविटी दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत फायर विभाग या पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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