UP News: नोएडा में इस तारीख से पहले करवा लें लिफ्ट-एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो प्रशासन लेगा ये एक्शन – INA

उत्तर प्रदेश के नोएडा में 200 से अधिक रिहायशी सोसायटियों, मॉल, होटल्स और कमर्शियल कंपलेक्स ने यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम के तहत लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. प्रशासन ने अब ऐसा लोगों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी कर ली है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अधिनियम लागू हुए चार महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 68 लिफ्टों को ही रजिस्ट्रेशन हुआ है. वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अनुमानित लिफ्ट का आंकड़ा 80 हजार से ज्यादा हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने फरवरी 2024 में लिफ्ट अधिनियम को पारित किया था. जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में लिफ्टों और एस्केलेटरों की स्थापना, रखरखाव और सुरक्षित संचालन करने की थी. इस संबंध में 29 अक्टूबर 2024 को नोएडा प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें रिहायशी सोसायटियों, मॉल, होटल्स और कमर्शियल कंपलेक्स की लिफ्टों और एस्केलेटर को रजिस्ट्रेशन करने के बार में लिखा गया था.

अब तक 68 लिफ्टों को हुआ रजिस्ट्रेशन

प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन करने के 6 महीने का समय दिया है. हालांकि, चार महीने बीते जाने के बाद केवल 68 लिफ्टों को रजिस्ट्रेशन हुआ है. वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट की बात करे, तो इसका संख्या 80 हजार से ज्यादा है. चार महीने में सेक्टर 137 में स्थित केवल दो आवासीय सोसायटी एक्स-ओटिका फ्रेस्को और पूर्वांचल रॉयल पार्क ने अपने 68 लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन कराया है. लिफ्टों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथी 25 मार्च 2025 तय की गई है.

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगा जुर्माना

नोएडा (वित्त) एडीएम अतुल कुमार ने बताया कि तय समय सीमा में लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यूपीडीईएस लिफ्ट डॉट ओआरजी वेबसाइट पर ऑनलाइन लिफ्टों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. एक लिफ्ट की रजिस्ट्रेशन फीस पांच हजार रुपये तय की गई है, जो केवल एक बार देनी होगी. वहीं, लिफ्ट निर्माता कंपनी का रजिस्ट्रेशन 25 हजार रुपये में होगा, जो कि केवल पांच साल तक रहेगा.

मेंटेनेंस एजेंसी का भी होगा रजिस्ट्रेशन

लिफ्ट मेंटेनेंस एजेंसी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है, जिसकी फीस 25 हजार रुपये तय की गई. वहीं, इसका वैधता केवल एक साल होगी. तय समय सीमा में लिफ्ट की पंजीकरण नहीं कराने पर मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की कीमत 100 से लेकर 10 हजार रुपये तक होगी. तय समय सीमा खत्म होने के बाद एक महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा. यदि इसके बाद लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो लिफ्ट का संचालन बंद कराया जाएगा.

नोएडा में इस तारीख से पहले करवा लें लिफ्ट-एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो प्रशासन लेगा ये एक्शन





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